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Ambala News: मुफ्त सुविधाओं और एटीएम चार्ज रिफंड का दावा खारिज
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अंबाला सिटी। पंजाब नेशनल बैंक के खिलाफ मुफ्त सुविधाओं और एटीएम चार्ज रिफंड की मांग के लिए लगाई गई उपभोक्ता की याचिका को जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने खारिज कर दिया है। आयोग ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि बैंकिंग सुविधाएं और शुल्क बैंक के निर्धारित नियमों व सर्कुलर के अनुसार ही लागू होते हैं।
मामले के अनुसार, अंबाला छावनी निवासी विजय पाल सिंह ने पीएनबी की सदर बाजार शाखा में करंट अकाउंट खुलवाया था। उनका आरोप था कि खाता खोलते समय अधिकारियों ने बिना किसी शुल्क के क्यूआर कोड, साउंड बॉक्स और लॉकर सुविधा देने का वादा किया था, जो बाद में नहीं दी गई। साथ ही दूसरे बैंक के एटीएम से निकासी पर काटे गए 99.12 रुपये रिफंड करने और 1 लाख रुपये मुआवजे की मांग की गई थी। बैंक के अधिवक्ता ने पक्ष रखते हुए बताया कि सर्कुलर अनुसार 25,000 रुपये का मंथली एवरेज बैलेंस बनाए रखने पर ही साउंड बॉक्स व लॉकर जैसी सुविधाएं दी जाती हैं।
एटीएम चार्ज भी नियमानुसार दूसरे बैंक के एटीएम प्रयोग करने पर कटा था। आयोग की अध्यक्ष नीना संधू, सदस्य रूबी शर्मा और विनोद कुमार शर्मा की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए माना कि बैंक ने नियमानुसार काम किया है। बैंक की सेवा में कोई कमी न पाते हुए आयोग ने याचिका को खारिज कर दिया।
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मामले के अनुसार, अंबाला छावनी निवासी विजय पाल सिंह ने पीएनबी की सदर बाजार शाखा में करंट अकाउंट खुलवाया था। उनका आरोप था कि खाता खोलते समय अधिकारियों ने बिना किसी शुल्क के क्यूआर कोड, साउंड बॉक्स और लॉकर सुविधा देने का वादा किया था, जो बाद में नहीं दी गई। साथ ही दूसरे बैंक के एटीएम से निकासी पर काटे गए 99.12 रुपये रिफंड करने और 1 लाख रुपये मुआवजे की मांग की गई थी। बैंक के अधिवक्ता ने पक्ष रखते हुए बताया कि सर्कुलर अनुसार 25,000 रुपये का मंथली एवरेज बैलेंस बनाए रखने पर ही साउंड बॉक्स व लॉकर जैसी सुविधाएं दी जाती हैं।
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एटीएम चार्ज भी नियमानुसार दूसरे बैंक के एटीएम प्रयोग करने पर कटा था। आयोग की अध्यक्ष नीना संधू, सदस्य रूबी शर्मा और विनोद कुमार शर्मा की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए माना कि बैंक ने नियमानुसार काम किया है। बैंक की सेवा में कोई कमी न पाते हुए आयोग ने याचिका को खारिज कर दिया।
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