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Ambala News: तांत्रिक क्रिया के नाम पर हत्या के मामले में आरोपियों की जमानत रद्द

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 02:33 AM IST
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Bail of accused in murder case in the name of tantric ritual cancelled
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार बंसल की अदालत ने सुनाया फैसला
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माई सिटी रिपोर्टर
अंबाला सिटी। छावनी के पंजोखरा थाना क्षेत्र के बहुचर्चित तांत्रिक अनुष्ठान हत्याकांड में आरोपी प्रिया और हेमंत को अदालत से झटका लगा है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार बंसल की अदालत ने दोनों की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है। यह मामला 11 अप्रैल 2024 को दर्ज हुआ था।
शिकायतकर्ता रवि गुप्ता के अनुसार, आरोपी महेश गुप्ता को पूजा सामग्री और तांत्रिक अनुष्ठान के बहाने घर बुलाकर ले गए थे। आरोप है कि प्रिया, हेमंत और प्रीति ने मिलकर महेश गुप्ता की गला घोंटकर और सिर पर वार कर हत्या कर दी। बचाव पक्ष ने लंबी हिरासत का हवाला दिया, जबकि सरकारी वकील ने अपराध की गंभीरता और गवाहों को प्रभावित करने की आशंका जताई। राम बजार के मालिक महेश गुप्ता की वर्ष 2024 में हत्या कर दी गई थी। इसमें आरोपियों पर तांत्रिक क्रिया के लिए हत्या करने के आरोप लगे थे।
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केस-2
ढाई लाख की ठगी का आरोपी बरी

अंबाला सिटी। फिजियोथेरेपी मशीन दिलाने के नाम पर ढाई लाख रुपये की ठगी के आरोपी गाजियाबाद निवासी संजय गुप्ता को अदालत ने बरी कर दिया है। मामला पंजोखरा थाने में वर्ष 2023 में दर्ज किया गया था। यह फैसला न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी एकलव्य गौर की अदालत ने सुनाया। शिकायतकर्ता नरेंद्र सिंह का आरोप था कि वर्ष 2022 में आरोपी ने मशीन दिलाने के एवज में ढाई लाख रुपये लिए, लेकिन न मशीन दी और न पैसे लौटाए। सुनवाई के दौरान मुख्य गवाह और शिकायतकर्ता नरेंद्र सिंह अदालत में अपने बयानों से मुकर गया। उसने कहा कि आरोपी ने उसके साथ कोई ठगी नहीं की और पुलिस ने सादे कागजों पर हस्ताक्षर कराए थे। अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ आरोपों को साबित करने में विफल रहा। ब्यूरो
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केस-3-
कानून के छात्र को अदालत से मिली जमानत
अंबाला सिटी। धान के भूसे के नीचे छिपाकर लाई जा रही 990 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब मामले में आरोपी रोहतक निवासी आकाश को अदालत से राहत मिली है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार बंसल की अदालत ने 50 हजार रुपये के मुचलके पर उसकी नियमित जमानत याचिका स्वीकार कर ली। अदालत में बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि आकाश लॉ स्टूडेंट है, उसके पास से कोई बरामदगी नहीं हुई है और न ही फोन कॉल के सबूत हैं। अदालत ने पाया कि उसका नाम केवल सह-आरोपी के खुलासे पर आया था। साक्ष्यों के अभाव में कोर्ट ने उसे जमानत दे दी। मामला 24 अगस्त 2026 का है, जब पुलिस ने हुडा टाउन पार्क के पास से चावल के भूसे से ढका ट्रक पकड़ा था। आरोपी आकाश पर ब्रीजा कार से ट्रक के आगे रेकी करने का आरोप था। ब्यूरो
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