फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Ambala News ›   Anticipatory bail plea of ??Inspector Subhash Kumar trapped in Honeytrap case rejected

हनीट्रैप मामले में फंसे इंस्पेक्टर सुभाष कुमार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 12 Nov 2022 05:00 AM IST
विज्ञापन
Anticipatory bail plea of ??Inspector Subhash Kumar trapped in Honeytrap case rejected
अंबाला। हनीट्रैप मामले में फंसे महेश नगर थाना के पूर्व प्रभारी इंस्पेक्टर सुभाष कुमार की अग्रिम जमानत याचिका शुक्रवार को एडीएसजे संजय संधीर की कोर्ट ने खारिज कर दी। गिरफ्तारी से बचने के लिए वो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। इसी मामले में इंस्पेक्टर का दोस्त गौरव अभी फरार चल रहा है। पुलिस ने उस पर पांच हजार रुपये का इनाम रखा हुआ है।
विज्ञापन

एसपी जश्नदीप सिंह रंधावा ने बताया कि इंस्पेक्टर सुभाष कुमार को नोटिस भेजा जाना था लेकिन वह घर पर नहीं मिला और न ही पेश हुआ। सुभाष की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। मामले में एडीएसजे की कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाने के बाद कई बार तारीख लगी। इसके बाद अग्रिम जमानत याचिका को शुक्रवार को कोर्ट ने खारिज कर दिया। इस मामले में पहले ही एफसीआई कर्मचारी को हनीट्रैप मामले में फंसा कर 10 लाख रुपये की सौदेबाजी की गई थी। इस मामले में तीन महिलाएं भी जेल जा चुकी हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed