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Ambala News: नाबालिगा से दुष्कर्म में 20 साल कैद, पांच हजार जुर्माना

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 13 May 2023 12:46 AM IST
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20 years imprisonment for raping a minor, five thousand fine
अंबाला सिटी। शहर में एक नाबालिगा को भगाकर दुष्कर्म करने के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी कुरुक्षेत्र निवासी सुखचैन सिंह को 20 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर तीन माह का सामान्य कारावास होगा।
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शहर निवासी महिला ने वर्ष 2020 में अंबाला सदर में नाबालिग बेटी की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। इसमें दोषी पर बेटी को भगा ले जाने का आरोप लगाया था। पुलिस ने नाबालिगा की बरामदगी की तो उसके साथ दुष्कर्म पाया। इसमें पुलिस ने पीड़िता के बयान लिए और मेडिकल जांच कराई। मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला गया। इसमें कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। इसमें दोषी सुखचैन को 20 साल की सजा सुनाई है।
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