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कालका चौक से कोर्ट तक यातायात दुरस्त करने के दिए आदेश

Fri, 14 Sep 2018 12:47 AM IST
Updated Fri, 14 Sep 2018 12:47 AM IST
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कालका चौक से कोर्ट तक यातायात दुरस्त करने के दिए आदेश
कालका चौक से कोर्ट तक यातायात दुरुस्त करने के दिए आदेश
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अमर उजाला ब्यूरो
अंबाला सिटी। अंबाला कोर्ट से लेकर कालका चौक तक यातायात सही करने संबंधी याचिका पर यूटीलिटी कोर्ट ने फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा कि यातायात बिगड़ने पर ट्रैफिक पुलिस को यातायात बाधित करने वालों पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। इस मामले में ट्रैफिक एसएचओ ने यातायात दुरुस्त रखने का आश्वासन दिया है और कहा कि यदि यातायात बिगड़ेगा तो ट्रैफिक पुलिस सड़क पर जाम लगाने वाले या यातायात बाधित करने वाले पर कार्रवाई करेगी।

बार एसोसिएशन के वकीलों ने जिला अदालत से लेकर कालका चौक तक बदहाल ट्रैफिक को लेकर स्थायी लोक अदालत पब्लिक यूटीलिटी कोर्ट में नवंबर 2015 में याचिका दायर की थी। उन्होंने डीसी और डीसीपी को मामले में पार्टी बनाया था। इसके बाद से ही मामला अदालत में विचाराधीन था। अब स्थायी लोक अदालत के चेयरमैन आरके वर्मा, मेंबर एसके आंगरा और एसके टकयार ने यातायात व्यवस्थित करने के आदेश दे दिए। कालका चौक से जिला अदालत तक जाम न लगे इसके लिए ट्रैफिक कर्मी कमान संभालेंगे। जिन वकीलों ने याचिका लगाई थी कि उनमें टीएम सिंह, विजय धीमान, राजेश शर्मा, सतपाल सिंह, जब्बर चौधरी, संदीप चौहान, वीएस जसपाल, ज्ञान ग्रेवाल आदि शामिल थे।
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