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ऑनलाइन राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम से जारी होंगे राशन कार्ड
Updated Fri, 16 Feb 2018 12:39 AM IST
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राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन ही होंगे आवेदन
अमर उजाला ब्यूरो
अंबाला सिटी।
जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक निशांत राठी ने बताया कि विभाग के आदेशानुसार सभी श्रेणियों के राशन कार्ड ऑनलाइन राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत राशन कार्ड के लिए कोई भी आवेदन मेन्यूअल या ऑफलाइन नहीं लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि राशन कार्ड प्रीप्रेशन केंद्र पर आवेदन डाटा एंट्री ऑपरेटर द्वारा ऑनलाइन डिजिटाइज किए जाएंगे। लाभार्थी नए राशन कार्ड के लिए अपना आवेदन कॉमन सर्विस सेंटर, ई दिशा केंद्र या अटल सेवा केंद्र से सरल पोर्टल पर ऑनलाइन कर सकता है। इस प्रक्रिया के तहत आवेदन पर मुखिया के हस्ताक्षर जरूरी हैं। उन्होंने बताया कि नए इलेक्ट्रोनिक राशन कार्ड जारी होते ही पुराने राशन कार्ड रद्द हो जाएंगे। अधूरे आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदन फार्म के साथ सभी सदस्यों के आधार कार्ड जरूरी है तथा रिहाइशी प्रमाणपत्र के लिए बिजली बिल, टेलीफोन बिल, पानी बिल, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, किरायानामा, फोटोयुक्त स्वयं प्रमाणित घोषणापत्र, मालिक से फोटोयुक्त प्रमाण पत्र में से कोई एक दस्तावेज की फोटोकॉपी जरूरी है।
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अमर उजाला ब्यूरो
अंबाला सिटी।
जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक निशांत राठी ने बताया कि विभाग के आदेशानुसार सभी श्रेणियों के राशन कार्ड ऑनलाइन राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत राशन कार्ड के लिए कोई भी आवेदन मेन्यूअल या ऑफलाइन नहीं लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि राशन कार्ड प्रीप्रेशन केंद्र पर आवेदन डाटा एंट्री ऑपरेटर द्वारा ऑनलाइन डिजिटाइज किए जाएंगे। लाभार्थी नए राशन कार्ड के लिए अपना आवेदन कॉमन सर्विस सेंटर, ई दिशा केंद्र या अटल सेवा केंद्र से सरल पोर्टल पर ऑनलाइन कर सकता है। इस प्रक्रिया के तहत आवेदन पर मुखिया के हस्ताक्षर जरूरी हैं। उन्होंने बताया कि नए इलेक्ट्रोनिक राशन कार्ड जारी होते ही पुराने राशन कार्ड रद्द हो जाएंगे। अधूरे आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदन फार्म के साथ सभी सदस्यों के आधार कार्ड जरूरी है तथा रिहाइशी प्रमाणपत्र के लिए बिजली बिल, टेलीफोन बिल, पानी बिल, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, किरायानामा, फोटोयुक्त स्वयं प्रमाणित घोषणापत्र, मालिक से फोटोयुक्त प्रमाण पत्र में से कोई एक दस्तावेज की फोटोकॉपी जरूरी है।