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कुकर्म के मामले में 10वीं के छात्र को 20 साल की सजा, सुधार गृह भेजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 12 Mar 2022 12:43 AM IST
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10th student sentenced to 20 years in case of misdemeanor, sent to correctional home
अंबाला। पड़ोस में रहने वाले 11 वर्षीय बच्चे के साथ कुकर्म करने के मामले में विशेष अदालत ने 10वीं के छात्र को 20 साल की सजा सुनाई है। बालिग होने तक दोषी बाल सुधार गृह में रहेगा। साथ ही उस पर पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। यह आदेश जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरती सिंह की विशेष अदालत में सुनाया गया। जानकारी के अनुसार नारायणगढ़ क्षेत्र के एक गांव में अपनी मासी के घर रह रहे 11 वर्षीय बच्चे को 19 जनवरी 2021 को पड़ोस में रहने वाले 10वीं कक्षा के छात्र ने खेलने के लिए अपने घर की छत पर बुलाया। वहां बच्चे के साथ छात्र ने कुकर्म किया। पुलिस ने पीड़ित के मौसा की शिकायत पर पॉस्को एक्ट के तहत 21 जनवरी 2021 को मामला दर्ज किया था। अब मामले में उपरोक्त फैसला सुनाया गया है। बताया गया है कि पीड़ित बच्चे की माता का निधन हो गया था और उसके पिता शराब पीने की लत के कारण उसकी देखभाल नहीं कर रहे थे। इस वजह से बच्चे की मौसी उसे अपने घर नारायणगढ़ के गांव में लेकर आई थी।
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