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Gorakhpur News: युवती पर हमले में सात साल की सजा
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गोरखपुर। शादी से इनकार करने पर युवती पर चाकू से जानलेवा हमला करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार राना ने बड़हलगंज थाना क्षेत्र के कसाब टोला निवासी अकील कुरैशी को दोषी करार देते हुए सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
अदालत ने अभियुक्त पर 53 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड नहीं देने पर उसे आठ माह 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना 14 मार्च 2017 को सुबह करीब 10 बजे की है। रियाजुद्दीन की बेटी सकीना खातून उर्फ हीना परवीन घर में काम कर रही थी। तभी अकील घर में घुस आया और गाली-गलौज करते हुए उससे शादी करने की धमकी देने लगा। युवती ने शादी से इनकार किया तो आरोपी भड़क गया और जान से मारने की नीयत से चाकू से हमला कर दिया।
शोर सुनकर रियाजुद्दीन, उनके भाई इश्तियाक और इमरान मौके पर पहुंचे और बीच-बचाव किया। इसके बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गया। अभियोजन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राम प्रकाश सिंह ने पैरवी की।
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अदालत ने अभियुक्त पर 53 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड नहीं देने पर उसे आठ माह 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना 14 मार्च 2017 को सुबह करीब 10 बजे की है। रियाजुद्दीन की बेटी सकीना खातून उर्फ हीना परवीन घर में काम कर रही थी। तभी अकील घर में घुस आया और गाली-गलौज करते हुए उससे शादी करने की धमकी देने लगा। युवती ने शादी से इनकार किया तो आरोपी भड़क गया और जान से मारने की नीयत से चाकू से हमला कर दिया।
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शोर सुनकर रियाजुद्दीन, उनके भाई इश्तियाक और इमरान मौके पर पहुंचे और बीच-बचाव किया। इसके बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गया। अभियोजन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राम प्रकाश सिंह ने पैरवी की।
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