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रेलवे बोर्ड का निर्देश : होम आइसोलेट रेलकर्मियों का नहीं कटेगा वेतन
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रेलवे बोर्ड का निर्देश : होम आइसोलेट रेलकर्मियों का नहीं कटेगा वेतन
गोरखपुर। कोरोना काल में लॉकडाउन या अनलॉक के दौरान दफ्तर नहीं पहुंचने वाले रेलकर्मी ऑनड्यूटी माने जाएंगे। यही नहीं सूचना देकर होम आइसोलेट रहने वाले रेलकर्मियों का वेतन भी नहीं कटेगा। इन रेलकर्मियों को रेलवे प्रशासन विशेष आकस्मिक अवकाश देगा।
रेलवे बोर्ड की निदेशक प्रशासन अनीता गौतम ने इस संबंध में वृहस्पतिवार को सभी जोन के महाप्रबंधक को पत्र जारी किया है। जिसमें यह भी कहा गया है कि सहयोगी के संक्रमण की जानकारी होने पर होम आइसोलेट रहने वाले और लॉकडाउन के चलते मुख्यालय नहीं पहुंचने वाले कर्मियों को सक्षम अधिकारी के आदेश पर ड्यूटी या नियमानुसार अवकाश की स्वीकृति मिलेगी। दरअसल, कोरोना संक्रमित या कोरोना मरीजों के संपर्क में आने वाले ऐसे रेलकर्मी जो होम आइसोलेट थे, उनके वेतन से भी कटौती हो गई थी। वेतन को लेकर रेलकर्मियों में कोरोना काल में अवकाश को लेकर उहापोह की स्थिति बनी हुई थी।
रेलवे संगठनों ने स्वागत किया
इस मामले को रेलवे की दोनों मान्यता प्राप्त संगठन नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे और ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन ने रेलवे बोर्ड के समक्ष उठाया था। जिसके बाद यह निर्णय लिया गया है। उधर, पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ के महामंत्री विनोद कुमार राय व प्रवक्ता एके सिंह ने निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि रेलवे बोर्ड के आदेश से भ्रम की स्थिति खत्म हो गई। वहीं एनई रेलवे मजदूर यूनियन के महामंत्री केएल गुप्त ने भी निर्णय का स्वागत किया है।
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ये भी हैं निर्देश
पीआरकेएस के महामंत्री विनोद राय ने बताया कि रेलवे बोर्ड के निर्देश के मुताबिक जो कर्मचारी मुख्यालय पर रहते हुए निर्देश प्राप्त करने के बाद भी काम पर उपस्थित नहीं हुए, वे अनुपस्थिति माने जाएंगे।
- जिन कर्मचारियों ने बिना अनुमति के घर पर रहते हुए कार्य किया है और उनका नाम ड्यूटी रोस्टर में अंकित था उन्हें सक्षम अधिकारी की अनुमति से काम की अनुमति प्रदान की जाएगी।
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गोरखपुर। कोरोना काल में लॉकडाउन या अनलॉक के दौरान दफ्तर नहीं पहुंचने वाले रेलकर्मी ऑनड्यूटी माने जाएंगे। यही नहीं सूचना देकर होम आइसोलेट रहने वाले रेलकर्मियों का वेतन भी नहीं कटेगा। इन रेलकर्मियों को रेलवे प्रशासन विशेष आकस्मिक अवकाश देगा।
रेलवे बोर्ड की निदेशक प्रशासन अनीता गौतम ने इस संबंध में वृहस्पतिवार को सभी जोन के महाप्रबंधक को पत्र जारी किया है। जिसमें यह भी कहा गया है कि सहयोगी के संक्रमण की जानकारी होने पर होम आइसोलेट रहने वाले और लॉकडाउन के चलते मुख्यालय नहीं पहुंचने वाले कर्मियों को सक्षम अधिकारी के आदेश पर ड्यूटी या नियमानुसार अवकाश की स्वीकृति मिलेगी। दरअसल, कोरोना संक्रमित या कोरोना मरीजों के संपर्क में आने वाले ऐसे रेलकर्मी जो होम आइसोलेट थे, उनके वेतन से भी कटौती हो गई थी। वेतन को लेकर रेलकर्मियों में कोरोना काल में अवकाश को लेकर उहापोह की स्थिति बनी हुई थी।
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रेलवे संगठनों ने स्वागत किया
इस मामले को रेलवे की दोनों मान्यता प्राप्त संगठन नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे और ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन ने रेलवे बोर्ड के समक्ष उठाया था। जिसके बाद यह निर्णय लिया गया है। उधर, पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ के महामंत्री विनोद कुमार राय व प्रवक्ता एके सिंह ने निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि रेलवे बोर्ड के आदेश से भ्रम की स्थिति खत्म हो गई। वहीं एनई रेलवे मजदूर यूनियन के महामंत्री केएल गुप्त ने भी निर्णय का स्वागत किया है।
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ये भी हैं निर्देश
पीआरकेएस के महामंत्री विनोद राय ने बताया कि रेलवे बोर्ड के निर्देश के मुताबिक जो कर्मचारी मुख्यालय पर रहते हुए निर्देश प्राप्त करने के बाद भी काम पर उपस्थित नहीं हुए, वे अनुपस्थिति माने जाएंगे।
- जिन कर्मचारियों ने बिना अनुमति के घर पर रहते हुए कार्य किया है और उनका नाम ड्यूटी रोस्टर में अंकित था उन्हें सक्षम अधिकारी की अनुमति से काम की अनुमति प्रदान की जाएगी।