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Gorakhpur News: हत्यारोपी को आजीवन कारावास की सजा, 50 हजार का अर्थदंड

Wed, 06 Aug 2025 12:45 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 06 Aug 2025 12:45 AM IST
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Gorakhpur News: Murder accused sentenced to life imprisonment, fined Rs 50,000
गोरखपुर। हत्या का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश अवनीश कुमार राय ने गोरखनाथ थाना क्षेत्र के लच्छीपुर निवासी आरोपी विपिन सोनकर उर्फ डब्लू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उसे 50 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर दोषियों को 160 दिन का कारावास अलग से भुगतना होगा।
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अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता का कहना था कि वादिनी सोनम सोनकर गोरखनाथ थाना क्षेत्र के लच्छीपुर की निवासी है। उसके पति सचिन सोनकर और देवर विपिन सोनकर उर्फ डब्लू के बीच पारिवारिक जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था। बीते 25 दिसंबर 2021 कि सुबह करीब 8.30 बजे वादिनी अपने पति के साथ अपने मकान के कमरे में मौजूद थी। उसी समय वादिनी का देवर विपिन सोनकर उर्फ डब्लू अपने हाथ में चाकू लेकर कमरे में आया और जमीन की रंजिश को लेकर वादिनी के पति सचिन सोनकर को जान मारने की नियत से उसके ऊपर चाकू से वार कर घायल कर दिया। इलाज के लिए अस्पताल ले जाते समय वादिनी के पति सचिन सोनकर की मौत हो गई थी।
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