फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   gorakhnath tempal yogee aadityanath

‘संतों की अदालत’ में दंडाधिकारी होंगे गोरक्षपीठाधीश्वर

Sun, 25 Oct 2020 12:57 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2020 12:57 AM IST
विज्ञापन
gorakhnath tempal yogee aadityanath
‘संतों की अदालत’ में दंडाधिकारी होंगे गोरक्षपीठाधीश्वर
विज्ञापन

गोरखपुर। विजयदशमी पर दिन के कार्यक्रमों की समाप्त होने के बाद ‘संतों की अदालत’ लगेगी। इसमें गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ दंडाधिकारी की भूमिका में होंगे। वह नाथ पंथ के योगियों के विवादों का निपटारा करेंगे। उनका फैैसला अंतिम माना जाता है।
विजयदशमी के दिन होने वाले इस आयोजन में योगी आदित्यनाथ नाथ पंथ के संतों के विवादों का निपटारा करते हैं। इसके पूर्व नाथ योगी एवं संत पात्र देवता के रूप में प्रतिष्ठित कर उनका पूजन करते हैं। नाथ पंथ के अनुयायियों के मुताबिक नाथ संप्रदाय में पात्र पूजा की परंपरा पौराणिक है। यह संतों के बीच अनुशासन बनाए रखने का जरिया है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के साथ ही नाथ पंथ के सर्वेसर्वा भी हैं। देश भर के नाथ योगी उन्हें अपना मुखिया मानते हैं। गोरक्षपीठ नाथ पंथ की सबसे बड़ी पीठ है।
विज्ञापन

पात्र देवता के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं गोरक्षपीठाधीश्वर
नाथ पंथ की परंपरा के अनुसार विजयदशमी को गोरक्षपीठाधीश्वर पात्र देवता के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं। नाथ योगी उनकी पूजा करते हैं। दक्षिणा भी देते हें। इसमें नाथ पंथ में दीक्षित योगी ही शामिल होते हैं। वहां संप्रदाय और गुरू की घोषणा करनी होती है। कोई नाथ पंथी पात्र देवता के सामने झूठ नहीं बोलता है। दूसरे दिन बाहर से आए नाथ पंथ के साधुओं को दक्षिणा व अंगवस्त्र देकर विदा किया जाता है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed