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Gorakhpur News: सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों पर गैंगस्टर

Thu, 30 Jul 2026 02:32 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर Updated Thu, 30 Jul 2026 02:32 AM IST
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Gangster Act invoked against gang-rape accused
उरुवा बाजार। बेलघाट थाना क्षेत्र के एक गांव में एक वर्ष पूर्व मंदबुद्धि महिला से हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की है। पुलिस के अनुसार, आरोपी संगठित अपराध करने वाले गिरोह के गुर्गे हैं। इनके भय से लोग गवाही देने से भी बचते हैं, जिससे उनका मनोबल बढ़ा हुआ था।
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पुलिस के मुताबिक, 12 जून 2025 को बेलघाट थाना क्षेत्र के एक गांव में 55 वर्षीय मंदबुद्धि महिला से सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई थी। महिला शाम के समय खेत की ओर जा रही थी। आरोप है कि तीन युवक उसे खींचकर सुनसान स्थान पर ले गए और सामूहिक दुष्कर्म किया। घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजनों ने बेलघाट पुलिस को सूचना दी।
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जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि गांव के ही आरोपी सफीक खान उर्फ गोलू अपने साथियों सोनू उर्फ गप्पा और मोहम्मद रजा उर्फ बबलू के साथ इस घटना में शामिल था।
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