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गैर इरादतन हत्या में तीन को सात साल की कैद, कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर सुनाया फैसला
Wed, 10 Feb 2021 09:49 AM IST
vivek shukla
अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर।
अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर।
Published by: vivek shukla
Updated Wed, 10 Feb 2021 09:49 AM IST
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प्रतीकात्मक तस्वीर।
- फोटो : अमर उजाला
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गैर इरादतन हत्या का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार खरवार ने तीन अभियुक्तों को सात साल का कठोर कारावास और 11 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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इस मामले में बेलघाट इलाके के ग्राम रसूलपुर बाबू निवासी अंजनी सिंह, बस्ती जिले के नगर थाना क्षेत्र के अगई भगाड़ निवासी विकास सिंह व लालगंज थाना क्षेत्र के ग्राम पिपरजाती निवासी संदीप चतुर्वेदी पर दोष सिद्ध पाया गया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्तों को एक साल एक माह का कारावास अलग से भुगतना होगा।
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अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रमेश चंद पांडेय एवं अतुल कुमार शुक्ला ने बताया कि घटना 24 दिसंबर 2011 की रात करीब 11 बजे की है। कोतवाली थाना क्षेत्र के मोहल्ला धमाल निवासी वादी अदनान अहमद अपने भाई तौसीफ अहमद के साथ शास्त्री चौराहे पर स्थित टुंडे कबाबी की दुकान पर खाना खा रहे थे। उसी दौरान टाटा सफारी गाड़ी से चार युवक आए और दुकान से सामान मांगने पर बहस करने लगे। वादी के भाई तौसीफ अहमद से गालीगलौज कर दी। मना करने पर उसमें से एक अभियुक्त ने वादी के भाई के सीने में गोली मार दी।
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नाबालिग से दुष्कर्म के जुर्म में दस साल की कैद
नाबालिग से दुष्कर्म करने का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट नम्रता अग्रवाल ने हरपुर बुदहट क्षेत्र के ग्राम बरसिंहा निवासी अभियुक्त पप्पू उर्फ प्रशांत को दस साल के कठोर कारावास एवं तीस हजार रुपये जुर्माना से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को 13 माह 21 दिन का कारावास अलग से भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष की ओर से ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी रणविजय सिंह ने बताया कि घटना 14 मई 2018 की रात करीब 11 बजे की है। वादी की नाबालिग बेटी छत पर सो रही थी। इसी बीच अभियुक्त पप्पू उर्फ प्रशांत बेटी को बहला फुसलाकर भगा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
अभियोजन पक्ष की ओर से ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी रणविजय सिंह ने बताया कि घटना 14 मई 2018 की रात करीब 11 बजे की है। वादी की नाबालिग बेटी छत पर सो रही थी। इसी बीच अभियुक्त पप्पू उर्फ प्रशांत बेटी को बहला फुसलाकर भगा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
हत्या के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्ग नारायण सिंह ने कैंट थाना क्षेत्र के रुस्तमपुर ढाला, लोनिया टोला निवासी हत्या के आरोपी अर्जुन चौहान की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता यश पाल सिंह एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र कुमार मिश्र ने बताया कि खोराबार थाना क्षेत्र के ग्राम रामगढ़ बाजार निवासी वादी बब्बू के ससुर सुदामा का एक महिला समेत तीन लोगों ने धारदार हथियार से गला रेत कर कुसम्ही जंगल में फेंक दिया। इलाज के दौरान मेडिकल कॉलेज में ससुर की मौत हो गई। विवेचना के दौरान आरोपितों का नाम प्रकाश में आया। पता चला कि अर्जुन चौहान ने आरोपितों के साथ मिलकर वादी के ससुर की गला रेत कर हत्या की है।