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गोरखपुर: हिस्ट्रीशीटर सचिदानंद राय उर्फ गोलू जिला बदर घोषित, गुंडा एक्ट में पाबंद कर पुलिस की रिपोर्ट पर हुई कार्रवाई
Fri, 17 Dec 2021 08:04 PM IST
vivek shukla
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
Published by: vivek shukla
Updated Fri, 17 Dec 2021 08:04 PM IST
सार
एसएसपी डॉ. विपिन ताडा के निर्देश पर हरपुर बुदहट पुलिस ने गोलू राय को जिला बदर करने की रिपोर्ट तैयार की थी। उस पर पहले से गुंडा एक्ट लगा हुआ है।
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एसएसपी डॉ. विपिन ताडा।
- फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
हिस्ट्रीशीटर सचिदानन्द राय उर्फ गोलू को छह महीने के लिए जिला बदर कर दिया गया है। आगामी विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने के लिए पुलिस-प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी, इसी के तहत यह कार्रवाई की गई।
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एक समय था कि जिले में तैनात एक महिला सीओ से उसकी नजदीकी की चर्चा जोरों पर थी। पति को सीओ से दूर करने के लिए गोलू की पत्नी ने उस वक्त पुलिस से मदद की गुहार भी लगाई थी।
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जानकारी के मुताबिक, हरपुर बुदहट थाने के रामनगर सुरस निवासी सच्चिदानंद राय उर्फ गोलू राय पर, हरपुर बुदहट, कैंट, गुलहरिया, महुली (संतकबीरनगर), महिला थाना गोरखपुर में दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं, जो कोर्ट में विचाराधीन है। कई बार न्यायालय से कारण बताओ नोटिस जारी होने पर भी गोलू राय और उसके वकील न्यायालय में पेश नहीं हुए। इस पर यह कार्रवाई की गई है।
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एसएसपी डॉ. विपिन ताडा के निर्देश पर हरपुर बुदहट पुलिस ने गोलू राय को जिला बदर करने की रिपोर्ट तैयार की थी। उस पर पहले से गुंडा एक्ट लगा हुआ है। प्रभारी निरीक्षक उदयशंकर कुशवाहा, शुक्रवार को मय फोर्स गोलू राय के घर पहुंचे। उनके पिता मार्कण्डेय राय को जिला बदर आदेश की एक प्रति दी गई और आदेश पढ़कर भी सुनाया गया।
आदेश के मुताबिक गोरखपुर से जिला बदर गोलू राय, छह महीने तक उसे कुशीनगर जिले में पुलिस की निगरानी में रहेंगे।