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Gorakhpur News: दो दोषियों को 20 साल का कारावास, 2.20 लाख जुर्माना

Wed, 12 Aug 2026 02:40 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 12 Aug 2026 02:40 AM IST
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Case of gang-rape of a teenage girl and circulation of a viral video
किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म व वीडियो वायरल करने का मामला
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गोरखपुर। किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म व उसका वीडियो वायरल करने के जुर्म में विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट नंद कुमार ने चिलुआताल थाना क्षेत्र के देवीपुर टोला दुर्गापुर निवासी शंभू साहनी व बृजेश साहनी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। प्रत्येक को 1.10 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित भी किया है। अर्थदंड न देने पर दोषियों को दो साल तीन माह का कारावास अलग से भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक उमेश मिश्रा एवं संजीत शाही का कहना था कि घटना 24 जून 2018 की सुबह दस बजे की है। 16 वर्षीय नाबालिग को दोषी बहला फुसलाकर भगा ले गए और किसी अनजान स्थान पर कमरे में बंद कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किए और उसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिए।
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