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आरटीई: निजी स्कूलों में निशुल्क प्रवेश के लिए दस दिनों का मौका, ये है लॉटरी की तारीख
Tue, 01 Jun 2021 11:49 AM IST
vivek shukla
अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर।
अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर।
Published by: vivek shukla
Updated Tue, 01 Jun 2021 11:49 AM IST
सार
10 जून को समाप्त होगी आवेदन की आखिरी समय सीमा, 13 को लॉटरी
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प्रतीकात्मक तस्वीर।
- फोटो : pixa
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विस्तार
शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्राइवेट स्कूलों में निशुल्क प्रवेश के लिए यदि आप ने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो आपके पास दस दिनों का मौका है। 10 जून आवेदन की अंतिम सीमा है। कोरोना संक्रमण के चलते बेसिक शिक्षा विभाग ने दूसरे चरण के लिए आवेदन की आखिरी समय सीमा को पूर्व में ही आगे बढ़ाया है।
नए कार्यक्रम के मुताबिक 11 और 12 जून को दस्तावेजों का सत्यापन बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से कराया जाएगा। 13 जून को लॉटरी के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन होगा। 30 जून तक चयनित विद्यालय में प्रवेश की प्रक्रिया को पूरा करने का समय निर्धारित है।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत गोरखपुर जिले के प्राइवेट स्कूलों की 25 फीसदी सीटों पर कक्षा एक या पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों का प्रवेश लेना होता है। इन बच्चों की पढ़ाई का खर्च शासन की ओर से स्कूलों के खातों में भेजा जाता है। वहीं कॉपी किताब के लिए पांच-पांच हजार रुपये अभिभावकों के खाते में प्रेषित किए जाते हैं।
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आरटीई के तहत प्रवेश के लिए तीन चरणों में ऑनलाइन आवेदन पत्र मंगाए जाते हैं। दस्तावेजों के सत्यापन के बाद लॉटरी के माध्यम से अर्ह विद्यार्थियों को उनके वार्ड में मौजूद निजी स्कूलों का शासन स्तर से आवंटन होता है। जिसके बाद स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित कराई जाती है।
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नए कार्यक्रम के मुताबिक 11 और 12 जून को दस्तावेजों का सत्यापन बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से कराया जाएगा। 13 जून को लॉटरी के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन होगा। 30 जून तक चयनित विद्यालय में प्रवेश की प्रक्रिया को पूरा करने का समय निर्धारित है।
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शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत गोरखपुर जिले के प्राइवेट स्कूलों की 25 फीसदी सीटों पर कक्षा एक या पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों का प्रवेश लेना होता है। इन बच्चों की पढ़ाई का खर्च शासन की ओर से स्कूलों के खातों में भेजा जाता है। वहीं कॉपी किताब के लिए पांच-पांच हजार रुपये अभिभावकों के खाते में प्रेषित किए जाते हैं।
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आरटीई के तहत प्रवेश के लिए तीन चरणों में ऑनलाइन आवेदन पत्र मंगाए जाते हैं। दस्तावेजों के सत्यापन के बाद लॉटरी के माध्यम से अर्ह विद्यार्थियों को उनके वार्ड में मौजूद निजी स्कूलों का शासन स्तर से आवंटन होता है। जिसके बाद स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित कराई जाती है।