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Hindi News ›   Entertainment ›   The Delhi High Court asked singer Honey Singh to file an affidavit in the controversial song related matter

हनी सिंह को विवादित गाने मामले में दाखिल करना होगा हलफनामा; दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश; इस दिन होगी अगली सुनवाई

Thu, 07 May 2026 04:20 PM IST
Jyoti Raghav एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: Jyoti Raghav Updated Thu, 07 May 2026 04:20 PM IST
सार

Honey Singh Song Controversy: हनी सिंह के विवादित गाने से जुड़े मामले में आज गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने सिंगर और रैपर से हलफनामा दाखिल करने को कहा। मामले की अगली सुनवाई 19 मई को होगी।

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The Delhi High Court asked singer Honey Singh to file an affidavit in the controversial song related matter
हनी सिंह - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

हनी सिंह अपने एक पुराने विवादित गाने को लेकर सुर्खियों में हैं। 'इस गाने को दिल्ली हाईकोर्ट ने सभी सोशल मीडिया और म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से हटाने का आदेश पहले ही दे दिया था। अब हनी सिंह को इस आपत्तिजनक गाने पर हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया गया है। हनी सिंह के एक दावे के बाद कोर्ट ने यह आदेश दिया है। 

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हनी सिंह के दावे पर हाई कोर्ट ने क्या कहा?
समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, सिंगर हनी सिंह ने इस दावे से इनकार किया कि उन्होंने इंदिरा गांधी स्टेडियम में 50,000 दर्शकों की मौजूदगी में कोई आपत्तिजनक गाना गाया था। उनके वकील ने कहा कि अगर ऐसा होता, तो उसकी कोई ऑडियो क्लिप या वीडियो क्लिप जरूर होती। इसे लेकर हाई कोर्ट ने कहा कि आप एक हलफनामा दायर करें, जिसमें आप जो कह रहे हैं उसका जिक्र हो।
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इस तारीख को होगी अगली सुनवाई
हनी सिंह के इस विवादित गाने से जुड़े मामले में अगली सुनवाई 19 मई को है। हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से एक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। दिल्ली हाई कोर्ट 'हिंदू शक्ति दल' नामक एक संगठन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि हनी सिंह ने एक आपत्तिजनक गाना गाया है और इंटरनेट से उसके लिंक हटा दिए जाने चाहिए।

महिलाओं के प्रति आपत्तिजनक हैं गाने के बोल
बता दें कि इससे पहले भी दिल्ली हाई कोर्ट ने इस गाने को लेकर कहा था कि यह गाना महिलाओं के प्रति घोर अभद्र, अश्लील और अपमानजनक है। कोई भी सभ्य समाज इस तरह की सामग्री को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रहने की अनुमति नहीं दे सकता। 

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