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Tunisha Sharma Case: नहीं कम हो रहीं शीजान खान की मुश्किलें, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका
Fri, 13 Jan 2023 03:17 PM IST
निधि पाल
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
Published by: निधि पाल
Updated Fri, 13 Jan 2023 03:17 PM IST
सार
तुनिशा की मां वनिता शर्मा की शिकायत के आधार पर पुलिस ने उसके एक्स बॉयफ्रेंड शीजान खान को उसी दिन आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में हिरासत में ले लिया था। इस मामले में शीजान ने जमानत याचिका दी थी, जिसे कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है।
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तुनिशा शर्मा-शीजान खान
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
तुनिशा शर्मा मामला तो सुलझने का नाम नहीं ले रहा है।आज इस मामले पर सुनवाई होनी थी। बता दें कि तुनिशा शर्मा 24 दिसंबर को मुंबई में शो-'अली बाबा:दास्तान-ए-काबुल' के सेट पर बाथरूम में मृत मिली थीं। तुनिशा की मां वनिता शर्मा की शिकायत के आधार पर पुलिस ने उसके एक्स बॉयफ्रेंड शीजान खान को उसी दिन आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में हिरासत में ले लिया था। इस मामले में शीजान ने जमानत याचिका दी थी, जिसे कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है।
बता दें कि इस केस में वसई कोर्ट ने सोमवार को भी शीजान की जमानत अर्जी पर सुनवाई की थी। इस दौरान शीजान के वकील शैलेंद्र मिश्रा ने तुनिषा की मां वनीता शर्मा द्वारा दिए गए बयान और एफआईआर कॉपी को कोर्ट के सामने पढ़कर सुनाया। वकील ने कोर्ट को बताया कि तुनिषा को एंग्जाइटी अटैक पड़ते थे। शैलेंद्र मिश्रा ने कहा कि इस केस में आईपीसी की धारा 306 नहीं लगाई जा सकती है, क्योंकि शीजान ने किसी भी प्रकार से मृतक को न तो उकसाया और न ही ऐसी परिस्थियां पैदा कीं कि वो आत्महत्या कर लें।
इसे भी पढ़ें- Pathaan: शाहरुख खान और जॉन के बीच अनबन? इस सवाल का जवाब न देने पर लगाए जा रहे कयास
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इस मामले में वकील का कहना था कि शीजान और तुनिषा का ब्रेकअप 15 दिसंबर को हुआ था। इसके बाद दोनों की जिंदगी सामान्य चल रही थी। 15 से 24 के बीच में दोनों के बीच सामान्य व्यवहार था। इस दौरान सेट पर किसी भी तरह का कुछ असामान्य नहीं हुआ है।
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बता दें कि इस केस में वसई कोर्ट ने सोमवार को भी शीजान की जमानत अर्जी पर सुनवाई की थी। इस दौरान शीजान के वकील शैलेंद्र मिश्रा ने तुनिषा की मां वनीता शर्मा द्वारा दिए गए बयान और एफआईआर कॉपी को कोर्ट के सामने पढ़कर सुनाया। वकील ने कोर्ट को बताया कि तुनिषा को एंग्जाइटी अटैक पड़ते थे। शैलेंद्र मिश्रा ने कहा कि इस केस में आईपीसी की धारा 306 नहीं लगाई जा सकती है, क्योंकि शीजान ने किसी भी प्रकार से मृतक को न तो उकसाया और न ही ऐसी परिस्थियां पैदा कीं कि वो आत्महत्या कर लें।
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Tunisha Sharma death case | Bail plea of accused Sheezan Khan rejected by Vasai Court.
— ANI (@ANI) January 13, 2023
इस मामले में वकील का कहना था कि शीजान और तुनिषा का ब्रेकअप 15 दिसंबर को हुआ था। इसके बाद दोनों की जिंदगी सामान्य चल रही थी। 15 से 24 के बीच में दोनों के बीच सामान्य व्यवहार था। इस दौरान सेट पर किसी भी तरह का कुछ असामान्य नहीं हुआ है।