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साउथ कोरिया में बढ़ी सख्त बलात्कार कानून की मांग, 20 हजार लोगों ने किए साइन; किम सू ह्यून से क्या है कनेक्शन ?

Wed, 02 Apr 2025 06:57 PM IST
आराध्य त्रिपाठी एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: आराध्य त्रिपाठी Updated Wed, 02 Apr 2025 06:57 PM IST
सार

Kim Soo Hyun Prevention Act: किम सू ह्यून लगातार चर्चाओं में बने हैं। उन पर आरोप है कि वो नाबालिग किम से रॉन के साथ रिलेशनशिप में थे। इसको लेकर अब दक्षिण कोरिया में सख्त बलात्कार कानून बनाने की मांग तेज हो गई है। जिसके लिए ‘किम सू ह्यून रोकथाम अधिनियम’ लाने की मांग हो रही है। जानिए क्या है ये कानून और क्या है इसमें खास।

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Highly Demand Of Strict Rape Law In South Korea, Know The Connection With Kim Soo Hyun
किम सू ह्यून - फोटो : इंस्टाग्राम-@soohyun_k216

विस्तार

दिवंगत दक्षिण कोरियन अभिनेत्री किम से रॉन की मौत के बाद से अभिनेता किम सू ह्यून लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। अभिनेता पर आरोप हैं कि वो नाबालिग किम से रॉन के साथ रिलेशनशिप में थे। अभिनेत्री के परिवार ने इन आरोपों को लगाते हुए दोनों के कुछ पर्सनल चैट भी सार्वजनिक किए थे। जिसके बाद किम सू ह्यून ने आरोपों को खारिज करते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। हालांकि, उन्होंने किम से रॉन के साथ एक साल तक रिलेशनशिप में रहने की बात स्वीकारी थी। अब इस मामले को लेकर दक्षिण कोरिया में नाबालिगों के साथ व्यवहार को लेकर एक मुहिम तेज हो गई है और नाबालिगों से बलात्कार के मामले को लेकर एक सख्त कानून बनाने की मांग की जा रही है।

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बलात्कार को लेकर सख्त कानून बनाने की शुरू हुई मुहिम
किम सू ह्यून की भावुक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद गारोसेरो ने वीडियो और फोटो के रूप में कुछ सबूत जारी किए, जो ये दर्शाते हैं कि किम सू ह्यून दिवंगत अभिनेत्री किम से रॉन के साथ उस वक्त रिलेशनशिप में थे, जब किम से रॉन नाबालिग थीं। इन सबूतों के सामने आने के बाद अब दक्षिण कोरिया में नाबालिगों के साथ व्यवहार को लेकर एक मुहिम तेज होती दिख रही है। अब दक्षिण कोरिया में बलात्कार को लेकर सख्त कानून बनाने के लिए ‘किम सू ह्यून प्रिवेंशन एक्ट’ के रूप में जानी जाने वाली एक याचिका शुरू की गई है। जिस पर लोगों के हस्ताक्षर लिए जा रहे हैं।

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कानून को और भी कठोर करने की मांग
अभिनेता की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दायर किया गया ‘किम सू ह्यून प्रिवेंशन एक्ट’ बलात्कार के मामलों में कड़ी सजा की मांग करता है। दक्षिण कोरिया की नेशनल असेंबली इलेक्ट्रॉनिक याचिका के तहत दायर प्रस्तावित अधिनियम संरक्षित उम्र को 16 साल से बढ़ाकर 19 साल करने और अपराधियों की सजा को और भी सख्त करने की मांग करता है। याचिकाकर्ता मिस्टर ए का कहना है कि मौजूदा कानून सिर्फ 13 से 16 साल की उम्र के नाबालिगों की रक्षा करता है। 

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क्या कहता है ‘किम सू ह्यून रोकथाम अधिनियम’
जानकारी के मुताबिक, याचिकाकर्ता ने कहा, “नाबालिग के साथ वैधानिक बलात्कार केवल 13 से 16 साल की उम्र के नाबालिगों की रक्षा करता है। इसलिए उसे कानूनी रूप से दंडित नहीं किया जा सकता। हालांकि कानून 18 वर्ष तक के नाबालिगों को परिभाषित करता है, लेकिन वैधानिक बलात्कार की आयु सीमा जो 13-16 वर्ष की आयु के नाबालिगों की रक्षा करती है, नाबालिगों का शोषण करने वालों को कानून से बचने की अनुमति देती है। इसलिए इसे फिर से होने से रोकने के लिए, मैं ‘किम सू ह्यून प्रिवेंशन एक्ट’ के नाम से नाबालिगों के वैधानिक बलात्कार के लिए याचिका दायर करता हूं।”



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एक दिन में 20 हजार से अधिक हस्ताक्षर होने का दावा
‘किम सू ह्यून प्रिवेंशन एक्ट’ के लिए याचिका जारी है और यह 30 अप्रैल तक जारी रहेगी। अगर तय समय सीमा तक इस पर 50 हजार साइन हो जाते हैं, तो इसे औपचारिक रूप से नेशनल असेंबली की समिति के पास भेजा जाएगा। इस बीच एक्स पर जारी एक वायरल पोस्ट के मुताबिक, इस याचिका पर एक दिन के अंदर ही 20 हजार से ज्यादा लोगों ने साइन कर दिए हैं। जिससे ऐसा मालूम पड़ता है कि ये लक्ष्य आसानी से पाया जा सकता है।

 

 

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