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Film Certification: केंद्र ने फिल्म प्रमाणन प्रक्रिया में किया सुधार, सिनेमैटोग्राफ नियमों को किया अधिसूचित
Fri, 15 Mar 2024 07:49 PM IST
आकांक्षा गुप्ता
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
Published by: आकांक्षा गुप्ता
Updated Fri, 15 Mar 2024 07:49 PM IST
सार
केंद्र ने फिल्म प्रमाणन प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। फिल्म प्रमाणन प्रक्रिया में व्यापक सुधार के लिए केंद्र ने सिनेमैटोग्राफ नियम, 2024 को अधिसूचित किया है।
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फिल्म सर्टिफिकेशन
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
सरकार ने फिल्म प्रमाणन प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए आज शुक्रवार, 15 मार्च को एक बड़ा फैसला लिया है। फिल्म प्रमाणन प्रक्रिया में व्यापक सुधार के लिए केंद्र ने सिनेमैटोग्राफ नियम, 2024 को अधिसूचित किया है। आज शुक्रवार को एक आधिकारिक बयान जारी कर सरकार ने इसकी जानकारी दी है। जारी किए गए बयान में कहा गया कि ये नियम फिल्म इंडस्ट्री के लिए बेहतर पारदर्शिता और बिजनेस करने में आसानी के लिए ऑनलाइन प्रमाणन प्रक्रियाओं को अपनाने में मदद करेंगे।
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इन नियमों से डिजिटल प्रक्रियाओं को अपनाने में मिलेगी मदद
सिनेमैटोग्राफ नियम पारदर्शिता बढ़ाने और सभी विवेकाधिकारों को खत्म करने के लिए फिल्मों की प्राथमिकता स्क्रीनिंग के लिए एक नियम भी स्थापित करेगा। बयान में कहा गया है कि ये नियम फिल्म प्रमाणन की प्रक्रिया के लिए समयसीमा को कम कर देंगे। इसके साथ ही सभी लेन-देन के समय को खत्म करने के लिए पूर्ण डिजिटल प्रक्रियाओं को अपनाने में भी मदद करेंगे।
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सरकार द्वारा जारी किए गए बयान में क्या कहा गया
इस नियम में विकलांग व्यक्तियों के लिए फिल्में देखने को शामिल करने के लिए प्रमाणन से जुड़ी सुविधाओं का भी प्रावधान है। जारी किए गए बयान में कहा गया है, सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) अधिनियम, 2023 के अनुसरण में, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सिनेमैटोग्राफ (प्रमाणन) नियम, 1983 की जगह पर सिनेमैटोग्राफ (प्रमाणन) नियम, 2024 को अधिसूचित किया है।
फिल्म सर्टिफिकेशन में सुधार लाने के लिए किया गया अधिसूचित
बयान में आगे कहा गया है कि इन नियम को क्रम में व्यापक रूप से संशोधित किया गया है। साथ ही सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों के प्रमाणन की पूरी प्रक्रिया में सुधार और समसामयिकता लाने के लिए सिनेमैटोग्राफ नियमों को अधिसूचित किया गया है।
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