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Hindi News ›   Entertainment ›   Bombay High Court quashes non bailable warrant issued against actor Arjun Rampal in 2019 tax evasion case

Arjun Rampal: अर्जुन रामपाल के खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट रद्द, टैक्स चोरी से जुड़ा है मामला

Wed, 21 May 2025 05:23 PM IST
ज्योति राघव एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति राघव Updated Wed, 21 May 2025 05:23 PM IST
सार

Tax Evasion Case: बॉम्बे हाईकोर्ट ने अभिनेता अर्जुन रामपाल के खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट रद्द कर दिया है। अभिनेता के खिलाफ टैक्स चोरी मामले में एक स्थानीय अदालत ने गैर-जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया था।

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Bombay High Court quashes non bailable warrant issued against actor Arjun Rampal in 2019 tax evasion case
अर्जुन रामपाल - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

अभिनेता अर्जुन रामपाल के खिलाफ टैक्स चोरी मामले में जारी गैर-जमानती वारंट को बॉम्बे हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। मामला साल 2019 में टैक्स चोरी से जुड़ा है। आज बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने इसी मामले में अभिनेता के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने वाले स्थानीय अदालत के आदेश को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने इस आदेश को मैकेनिकल और क्रिप्टिक कहा है। 

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अर्जुन रामपाल ने किया था हाईकोर्ट का रुख 
न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की अवकाश पीठ ने कहा कि मजिस्ट्रेट का आदेश कानून के विपरीत था और बिना सोचे-समझे पारित किया गया था। आयकर अधिनियम की धारा 276सी (2) के तहत अपराध के लिए आई-टी विभाग द्वारा शुरू किए गए 2019 के एक मामले में अर्जुन रामपाल के खिलाफ एक मजिस्ट्रेट अदालत ने गैर-जमानती वारंट जारी किया। अर्जुन ने मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा 9 अप्रैल को अपने खिलाफ पारित इस आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया था।

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अर्जुन रामपाल ने पेश किया था आवेदन
जिस धारा में अर्जुन रामपाल के खिलाफ मामला है, यह धारा ऐसे व्यक्ति से संबंधित है, जो जानबूझकर टैक्स, जुर्माना या ब्याज के भुगतान से बचने का प्रयास करता है। अभिनेता की याचिका के अनुसार, उनके वकील ने मजिस्ट्रेट के समक्ष पेशी से छूट के लिए आवेदन पेश किया था। हालांकि, अदालत ने इसे खारिज कर दिया और अर्जुन रामपाल के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया।

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हाईकोर्ट ने कहा- 'मजिस्ट्रेट अदालत ने विचार नहीं किया'
आदेश में न्यायमूर्ति सेठना ने कहा कि जिस अपराध के लिए अभिनेता अर्जुन रामपाल को आरोपी बनाया गया है, उसके लिए अधिकतम तीन साल की सजा का प्रावधान है और यह जमानती अपराध है। हाईकोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट अदालत ने इस पर विचार नहीं किया। हाईकोर्ट ने कहा कि जमानती अपराध में अभिनेता के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने का आदेश 'यांत्रिक रूप से' पारित कर दिया।

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