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हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा-किस प्रावधान के तहत 'पीएम मोदी' फिल्म की रिलीज पर रोक लगाई

Sat, 20 Apr 2019 01:20 PM IST
anand anand अमर उजाला ब्यूरो
अमर उजाला ब्यूरो Published by: anand anand Updated Sat, 20 Apr 2019 01:20 PM IST
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which law has imposed bane PM Modi biopic Allahabad High Court asked Election Commission
Vivek Oberoi - फोटो : file photo
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी बायोपिक फिल्म नरेंद्र मोदी की रिलीज रोकने को लेकर दाखिल जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने भारत निर्वाचन आयोग से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने पूछा है कि आयोग ने किस प्रावधान के तहत फिल्म की रिलीज पर रोक लगाई है। इससे निर्माताओं को होने वाले नुकसान की भरपाई कैसे की जाएगी। भीम सेना के नेता सन्ना उल्ला की जनहित याचिका पर न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार चतुर्थ की पीठ सुनवाई कर रही है।
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चुनाव तक आयोग ने लगाई फिल्म पर रोक

याचिका पर सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग के अधिवक्ता बीएन सिंह ने कोर्ट को बताया कि आयोग ने लोक सभा चुनाव तक फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी है। इस पर कोर्ट ने आयोग से जवाब मांग लिया है। याची के अधिवक्ता सुनील यादव का कहना था कि निर्माताओं के नुकसान से अधिक जरूरी देश का लोकतंत्र है। चुनाव के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महिमा मंडन करने वाली फिल्म की रिलीज रोकना उचित कदम है।
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अधिवक्ता का कहना था कि फिल्म में नरेंद्र मोदी का किरदार निभाने वाले अभिनेता विवेक ओबेराय भाजपा के स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल हैं। चुनाव आयोग ने 2012 में मायावती की मूर्तियों और हाथियों की मूर्तियों को ढंकवा दिया था। फिल्म नरेंद्र मोदी का चुनाव प्रचार करने के मकसद से बनाई गई है। कोर्ट ने 26 अप्रैल को चुनाव आयोग से जवाब मांगा है।
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