पोर्नोग्राफी केस: राज कुंद्रा ने सबूत नहीं होने का दावा कर जमानत मांगी, बोले- 'बलि का बकरा' बनाया जा रहा है
पोर्नोग्राफी केस में फंसे आरोपी राज कुंद्रा ने जमानत देने की मांग की है। उन्होंने शनिवार को कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल कर दावा किया कि उन्हें ‘बलि का बकरा’ बनाया जा रहा है। कुंद्रा ने कहा, उनके मामले में दाखिल पूरक आरोप पत्र में कोई सबूत नहीं हैं, जो कथित आपत्तिजनक फिल्म बनाने में उनकी प्रत्यक्ष संलिप्तता को साबित करें।
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पोर्नोग्राफी केस में फंसे आरोपी राज कुंद्रा ने जमानत देने की मांग की है। उन्होंने शनिवार को कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल कर दावा किया कि उन्हें ‘बलि का बकरा’ बनाया जा रहा है। कुंद्रा ने कहा, उनके मामले में दाखिल पूरक आरोप पत्र में कोई सबूत नहीं हैं, जो कथित आपत्तिजनक फिल्म बनाने में उनकी प्रत्यक्ष संलिप्तता को साबित करें।
राज कुंद्रा को 19 जुलाई को किया गया था गिरफ्तार
बता दें कि क्राइम ब्रांच ने राज कुंद्रा और तीन अन्य के खिलाफ कथित तौर पर अश्लील फिल्म बनाने और कुछ एप की सहायत से इसे प्रसारित करने के आरोप में हाल में पूरक आरोप पत्र दाखिल किया है। अब कुंद्रा ने मेट्रोपोलिटन कोर्ट का रुख किया और तर्क दिया कि व्यवहारिक रूप से मामले की जांच हो चुकी है।
राज कुंद्रा को 19 जुलाई को गिफ्तार किया गया था। उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस समय राज कुंद्रा न्यायिक हिरासत में हैं। उन्होंने अपने वकील प्रशांत पाटिल के जरिए जमानत अर्जी दाखिल की है।
कुंद्रा ने जमानत याचिका दाखिल कर कहा- मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं
राज कुंद्रा ने दावा किया कि अभियोजन के पास एक भी सबूत नहीं है, जो ‘हॉटशॉट्स’ एप को कानून के आधार पर अपराध के साथ संबद्ध कर सके। उनकी तरफ से दाखिल की गई जमानत अर्जी में कहा गया कि पूरे पूरक आरोप पत्र में एक भी आरोप मौजूदा राज कुंद्रा के खिलाफ नहीं है, जो इंगित करे कि वह किसी वीडियो की शूटिंग में सक्रिय रूप से शामिल थे।
शिकायत की सामग्री प्रथम दृष्टया कुंद्रा के खिलाफ किसी अपराध का खुलासा नहीं करती। उन्हें गलत तरीके से मामले में फंसाया गया है। उनका नाम एफआईआर में नहीं था। पुलिस ने उसका नाम जबरन मामले में खींचा है। उन्हें ‘बलि का बकरा’ बनाया जा रहा है। उनका ‘आपत्तिजपक सामग्री’ बनाने के किसी भी अपराध में दूर-दूर तक संबंध नहीं है। कोर्ट इस मामले में अब सोमवार को सुनवाई करेगा।