फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Entertainment ›   Bollywood ›   Madras High Court's Response On Actor Dhanush's 2015 Rolls-Royce Entry Tax Plea

विजय के बाद अब धनुष को हाई कोर्ट की फटकार, अभिनेता ने रॉल्स रॉयस खरीदने के लिए मांगी थी टैक्स में छूट

Thu, 05 Aug 2021 11:05 PM IST
स्वाति सिंह एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: स्वाति सिंह Updated Thu, 05 Aug 2021 11:05 PM IST
सार

अल्ट्रा लग्जरी कार रॉल्स रॉयस के चलते इन दिनों सिलेब्रिटीज को कोर्ट की फटकार सुनने को मिल रही है। 

विज्ञापन
Madras High Court's Response On Actor Dhanush's 2015 Rolls-Royce Entry Tax Plea
धनुष - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

अल्ट्रा लग्जरी कार रॉल्स रॉयस (Rolls Royce) के चलते इन दिनों सिलेब्रिटीज को कोर्ट की फटकार सुनने को मिल रही है। दरअसल, बीते दिनों साउथ इंडियन फिल्मों के अभिनेता विजय को मद्रास हाई कोर्ट ने फटकार लगाई थी। वही, अब कोर्ट ने सुपरस्टार धनुष को भी फटकार लगाई है। साल 2015 में कोर्ट में दाखिल अभिनेता की याचिका को निरस्त करने के निर्देश देने से इनकार कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने 2018 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मुद्दे को सुलझाए जाने के बाद भी कर का भुगतान करने में विफल रहने के लिए धनुष की निंदा की।

विज्ञापन


जस्टिस सुब्रमण्यम ने अभिनेता के वकील को फटकार लगाते हुए कहा कि एक्टर तो हेलीकॉप्टर खरीदने के भी हकदार हैं, लेकिन इसके लिए तो टैक्स भरना होगा। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ 50 रुपये में पेट्रोल भरने वाला आम आदमी भी आज पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि के कारण टैक्स का भुगतान कर रहा है। फिर इससे आपको परेशानी क्यों हुई। कोर्ट ने धनुष के वकील को एक और कारण से डांट लगाई। 
विज्ञापन


इससे पहले कोर्ट ने अभिनेता विजय को भी ऐसे ही मामले में फटकार लगाई थी। दरअसल, विजय पर आरोप था कि उन्होंने रॉल्स रॉयस कार (Rolls Royce) खरीद में एंट्री टैक्स की चोरी की। अभिनेता ने कोर्ट से अपील की थी कि इस टैक्स को हटाया जाए। वहीं, मद्रास हाई कोर्ट राहत देते हुए विजय पर लगाए गए एक लाख रुपये के जुर्माने पर अंतरिम रोक लगा दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन


 कोर्ट में अभिनेता विजय के वकील ने कहा कि सभी नागरिकों को कर लगाने पर सवाल उठाने का अधिकार है। अगर टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस देता है तो एक सप्ताह के भीतर प्रवेश कर का भुगतान किया जा सकता है।  

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें मनोरंजन समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। मनोरंजन जगत की अन्य खबरें जैसे बॉलीवुड न्यूज़, लाइव टीवी न्यूज़, लेटेस्ट हॉलीवुड न्यूज़ और मूवी रिव्यु आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed