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विजय के बाद अब धनुष को हाई कोर्ट की फटकार, अभिनेता ने रॉल्स रॉयस खरीदने के लिए मांगी थी टैक्स में छूट
Thu, 05 Aug 2021 11:05 PM IST
स्वाति सिंह
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
Published by: स्वाति सिंह
Updated Thu, 05 Aug 2021 11:05 PM IST
सार
अल्ट्रा लग्जरी कार रॉल्स रॉयस के चलते इन दिनों सिलेब्रिटीज को कोर्ट की फटकार सुनने को मिल रही है।
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धनुष
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
अल्ट्रा लग्जरी कार रॉल्स रॉयस (Rolls Royce) के चलते इन दिनों सिलेब्रिटीज को कोर्ट की फटकार सुनने को मिल रही है। दरअसल, बीते दिनों साउथ इंडियन फिल्मों के अभिनेता विजय को मद्रास हाई कोर्ट ने फटकार लगाई थी। वही, अब कोर्ट ने सुपरस्टार धनुष को भी फटकार लगाई है। साल 2015 में कोर्ट में दाखिल अभिनेता की याचिका को निरस्त करने के निर्देश देने से इनकार कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने 2018 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मुद्दे को सुलझाए जाने के बाद भी कर का भुगतान करने में विफल रहने के लिए धनुष की निंदा की।
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जस्टिस सुब्रमण्यम ने अभिनेता के वकील को फटकार लगाते हुए कहा कि एक्टर तो हेलीकॉप्टर खरीदने के भी हकदार हैं, लेकिन इसके लिए तो टैक्स भरना होगा। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ 50 रुपये में पेट्रोल भरने वाला आम आदमी भी आज पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि के कारण टैक्स का भुगतान कर रहा है। फिर इससे आपको परेशानी क्यों हुई। कोर्ट ने धनुष के वकील को एक और कारण से डांट लगाई।
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इससे पहले कोर्ट ने अभिनेता विजय को भी ऐसे ही मामले में फटकार लगाई थी। दरअसल, विजय पर आरोप था कि उन्होंने रॉल्स रॉयस कार (Rolls Royce) खरीद में एंट्री टैक्स की चोरी की। अभिनेता ने कोर्ट से अपील की थी कि इस टैक्स को हटाया जाए। वहीं, मद्रास हाई कोर्ट राहत देते हुए विजय पर लगाए गए एक लाख रुपये के जुर्माने पर अंतरिम रोक लगा दी है।
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कोर्ट में अभिनेता विजय के वकील ने कहा कि सभी नागरिकों को कर लगाने पर सवाल उठाने का अधिकार है। अगर टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस देता है तो एक सप्ताह के भीतर प्रवेश कर का भुगतान किया जा सकता है।