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इमरान खान: एक्टर ने 'भारत छोड़ो' नोटिस को हाईकोर्ट में दी चुनौती, 28 अक्तूबर तक देश छोड़ने का मिला है आदेश
Sat, 17 Oct 2026 07:32 PM IST
संदेश मेहरा
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
Published by: संदेश मेहरा
Updated Sat, 17 Oct 2026 07:32 PM IST
सार
बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान के भांजे इमरान खान इन दिनों चर्चा में हैं। अभिनेता ने मुंबई पुलिस की ओर से जारी उस नोटिस को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी है। जानिए क्या है पूरा मामला।
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इमरान खान
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
बॉलीवुड एक्टर इमरान खान बीते दिनों मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। मुंबई पुलिस ने इमरान खान को हिरासत में भी लिया था। इसके बाद पुलिस ने उन्हें 28 अक्तूबर तक भारत छोड़ने का नोटिस भेजा।
इमरान ने हाईकोर्ट में दी चुनौती
अभिनेता ने मुंबई पुलिस की ओर से जारी उस नोटिस को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इमरान ने इस नोटिस को गैरकानूनी बताते हुए अदालत से इसे रद्द करने की मांग की है।
43 वर्षीय इमरान खान अमेरिकी नागरिक हैं और उनके पास ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड है। शनिवार को उन्होंने अपने वकील जुल्फिकार मेमन और उनकी कानूनी टीम के जरिए बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की।
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ये भी पढ़ें- सितारों की नागरिकता पर बवाल: इमरान से पहले अक्षय-दिलजीत पर भी उठे सवाल, लिस्ट में शामिल आलिया-कटरीना का भी नाम
याचिका में इमरान ने ये कहा
इसमें उन्होंने पुलिस के नोटिस को 'गैरकानूनी, गलत और कानून के खिलाफ' बताया है। अभिनेता ने अदालत से इस नोटिस को रद्द करने और सुनवाई पूरी होने तक इस पर रोक लगाने की मांग की है।
इमरान की याचिका में कहा गया है कि मौजूदा कानूनों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जो ओसीआई कार्डधारक को शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल होने से रोकता हो। उन्होंने यह भी कहा कि नोटिस जारी करते समय उन्हें न तो कोई स्पष्ट कारण बताया गया और न ही अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया।
ये भी पढ़ें- इमरान खान: 'भारत में अशांति...', देश छोड़ने का नोटिस मिलने पर क्या बोले एजाज खान? किरीट सोमैया ने भी दिया बयान
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इमरान ने हाईकोर्ट में दी चुनौती
अभिनेता ने मुंबई पुलिस की ओर से जारी उस नोटिस को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इमरान ने इस नोटिस को गैरकानूनी बताते हुए अदालत से इसे रद्द करने की मांग की है।
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43 वर्षीय इमरान खान अमेरिकी नागरिक हैं और उनके पास ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड है। शनिवार को उन्होंने अपने वकील जुल्फिकार मेमन और उनकी कानूनी टीम के जरिए बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की।
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याचिका में इमरान ने ये कहा
इसमें उन्होंने पुलिस के नोटिस को 'गैरकानूनी, गलत और कानून के खिलाफ' बताया है। अभिनेता ने अदालत से इस नोटिस को रद्द करने और सुनवाई पूरी होने तक इस पर रोक लगाने की मांग की है।
इमरान की याचिका में कहा गया है कि मौजूदा कानूनों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जो ओसीआई कार्डधारक को शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल होने से रोकता हो। उन्होंने यह भी कहा कि नोटिस जारी करते समय उन्हें न तो कोई स्पष्ट कारण बताया गया और न ही अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया।
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इमरान खान
- फोटो : ANI
क्या है इमरान खान से जुड़ा पूरा मामला?
मुंबई पुलिस ने इमरान खान को 28 अक्तूबर तक भारत छोड़ने का नोटिस भेजा है। बता दें कि इमरान खान पर इमिग्रेशन एक्ट की संबंधित धारा के तहत भारतीय नागरिक ना होते हुए भी भारत में इस तरह के प्रदर्शन में शामिल होने के आरोप में करवाई की गई है।
ये भी पढ़ें- एक्सप्लेनर: इमरान खान को भारत छोड़ने का नोटिस क्यों मिला, क्या है ओसीआई कार्ड? जानें इसके नियम और अधिकार
मुंबई पुलिस ने इमरान खान को 28 अक्तूबर तक भारत छोड़ने का नोटिस भेजा है। बता दें कि इमरान खान पर इमिग्रेशन एक्ट की संबंधित धारा के तहत भारतीय नागरिक ना होते हुए भी भारत में इस तरह के प्रदर्शन में शामिल होने के आरोप में करवाई की गई है।
- खबरों के अनुसार, इमरान खान के पास अमेरिकी पासपोर्ट है।
- इमरान ने मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में हुए एक विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया था, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की गई थी।
- जानकारी के अनुसार, इमरान खान के खिलाफ इमिग्रेशन एक्ट की धारा 29 और 7 के तहत कार्रवाई शुरू की गई है।
- उन पर आरोप है कि भारतीय नागरिक न होने के बावजूद उन्होंने विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया।
- अब इमरान खान को 28 अक्तूबर तक भारत छोड़ने का नोटिस भेजा गया है।
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