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Shahrukh Khan: गुजरात हाईकोर्ट से मिली शाहरुख खान को राहत, 'रईस' के प्रमोशन के दौरान हुए हादसे के बाद की गई थी कार्रवाई
Wed, 27 Apr 2022 09:54 PM IST
निधि पाल
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
Published by: निधि पाल
Updated Wed, 27 Apr 2022 09:54 PM IST
सार
फिल्म रईस के प्रमोशन के दौरान रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ के संबंध में उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को खारिज कर दिया है।
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शाहरुख खान, गुजरात हाईकोर्ट
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
फिल्म रईस के प्रमोशन के दौरान मची भगदड़ के मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने अभिनेता शाहरुख खान को राहत दी है। रईस के प्रचार के लिए साल 2017 में रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ के संबंध में उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को खारिज कर दिया है। प्रमोशन कार्यक्रम के दौरान एक शख्स को दिल का दौरा पड़ने के बाद उसकी मौत हो गई थी। तब दूसरों की जान और उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए शाहरुख खान पर मामला दर्ज किया गया था।
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जस्टिस निखिल एस करिएल की बेंच ने इस मामले में फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि शाहरुख खान की तरफ से किए गए कार्यों को लापरवाही या उतावलापन नहीं कहा जा सकता है। जिसके बाद उन्होंने शाहरुख की याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें वडोदरा अदालत द्वारा उनके खिलाफ जारी समन को रद्द करने की मांग की गई थी।
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गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि शाहरुख खान की तरफ से जो भी किया गया, उसे वरोदड़ा रेलवे स्टेशन पर हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना का सटीक कारण नहीं माना जा सकता। इस मामले में दर्ज की गई एफआईआर में बताया गया था कि शाहरुख खान अपनी फिल्म ‘रईस’ के प्रमोशन के लिए मुंबई से दिल्ली ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। जैसे ही ट्रेन वरोदड़ा रेलवे स्टेशन पर रुकी, शाहरुख खान को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। इस दौरान सुपरस्टार ने भीड़ पर स्माइली गेंदे और टी-शर्ट फेंके, जिसके बाद हाथापाई शुरू हो गई।
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इस दौरान भगदड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। इस भगदड़ में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, साथ ही कई अन्य घायल भी हुए थे। कार्यक्रम के दौरान एक पुलिसकर्मी बेहोश भी हो गया था। जिसके बाद स्थानीय नेता जितेंद्र सोलंकी ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई थी।
अपने आदेश में उच्च न्यायालय ने पाया कि शाहरुख खान के खिलाफ शिकायत एक ऐसे व्यक्ति द्वारा दायर की गई थी, जिसका इस घटना से कोई सीधा संबंध नहीं था। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि यह विचार करने की आवश्यकता है कि क्या वडोदरा में खान के खिलाफ मुकदमे की अनुमति देना उचित और न्यायसंगत होगा और शहर के आम नागरिकों को असुविधा होगी।