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Songs Copyright: 'शादी में गाने बजाना कॉपीराइट कानून का उल्लंघन नहीं', रॉयल्टी लेने वालों को सरकार की चेतावनी

Mon, 24 Jul 2023 10:52 PM IST
साक्षी एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: साक्षी Updated Mon, 24 Jul 2023 10:52 PM IST
सार

सरकार ने कहा कि शादियों में गाने बजाना कॉपीराइट कानून का उल्लंघन नहीं है और कोई भी ऐसी गतिविधियों के लिए रॉयल्टी नहीं ले सकता है।

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Govt says Playing of songs in marriages does not constitute infringement of copyright law DPIIT issued notice
शादी (प्रतीकात्मक तस्वीर) - फोटो : Social media

विस्तार

सरकार ने आज सोमवार को कहा कि शादियों में गाने बजाना कॉपीराइट कानून का उल्लंघन नहीं है और कोई भी ऐसी गतिविधियों के लिए रॉयल्टी नहीं ले सकता है। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड (DPIIT) ने एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया है। नोटिस में बताया गया है कि उसे कॉपीराइट अधिनियम 1957 की धारा 52 (1) (जेडए) के तहत शादियों में गाने के प्रदर्शन के लिए कॉपीराइट सोसायटी के जरिए रॉयल्टी के कथित संग्रह के बारे में आम जनता और अन्य हितधारकों से कई शिकायतें मिली हैं।

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कॉपीराइट कानून अधिनियम
सरकार ने कहा है कि अधिनियम की धारा 52 कुछ ऐसे कृत्यों से संबंधित है, जो कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं होगा। इसमें कहा गया है कि धारा 52 (1) (जेडए) विशेष रूप से किसी वास्तविक धार्मिक समारोह या आधिकारिक समारोह के दौरान साहित्यिक, नाटकीय या संगीत कार्य या वॉयस रिकॉर्डिंग के प्रदर्शन का उल्लेख करती है, जो कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं है। इसमें धार्मिक समारोह में विवाह जुलूस और विवाह से जुड़े अन्य सामाजिक उत्सव शामिल हैं।
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डीपीआईआईटी की चेतावनी
डीपीआईआईटी ने कहा कि कॉपीराइट सोसायटी को किसी भी कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए अधिनियम की धारा 52 (1) (जेडए) के उल्लंघन वाले कार्यों में प्रवेश करने से सख्ती से परहेज करने का निर्देश दिया जाता है। आम जनता को आगाह किया गया कि वे किसी भी व्यक्ति या संगठन या कॉपीराइट सोसायटी की किसी भी अनावश्यक मांग को स्वीकार न करें, जो इस धारा का उल्लंघन है।
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