Avinash Das: गृहमंत्री की तस्वीर साझा करने के मामले में अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट पहुंचे अविनाश, सत्र अदालत ने खारिज की याचिका
गृहमंत्री की तस्वीर साझा करने के मामले में फिल्म निर्माता अविनाश दास की सत्र अदालत ने अग्रिम जमानत खारिज कर दी। जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया है।
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फिल्म निर्माता अविनाश दास ने गिरफ्तार आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के साथ केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की तस्वीर साझा करने के मामले में अग्रिम जमानत के लिए गुजरात उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। एक सत्र अदालत ने अहमदाबाद शहर की अपराध शाखा द्वारा आईपीसी की धारा 469 और राष्ट्रीय सम्मान अधिनियम और सूचना और प्रौद्योगिकी के अपमान की रोकथाम के प्रावधानों के तहत दर्ज प्राथमिकी के संबंध में उनकी अग्रिम जमानत खारिज कर दी, तब उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया है।
बुधवार को ये मामला जज निखि एस करील की अदालत में आया और उन्होंने इसे 27 जून तक के लिए स्थगित कर दिया है। जब उन्होंने पूजा सिंघल की एक तस्वीर शेयर की थी तब शहर की क्राइम ब्रांच ने अविनाश दास के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। बता दें कि हाल ही में पूजा सिंघल को प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। एफआईआर के अनुसार फोटो के कैप्शन को लेकर दास ने दावा किया था कि ये तस्वीर पूजा सिंघल की गिरफ्तारी से कुछ दिन पहले ली गई है। जबकि तस्वीर 2017 में ली गई थी।
फिल्म निर्माता पर तिरंगा पहने एक महिला की अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट पर एक तस्वीर साझा करके राष्ट्रीय सम्मान का अपमान करने के लिए भी मामला दर्ज किया गया था। इस महीने की शुरुआत में एक सत्र अदालत ने दास की याचिका ये कहते हुए खारिज कर दी थी कि 'दास ने जानबूझकर दावा किया था कि सिंघल के साथ शाह की तस्वीर बाद की गिरफ्तारी से कुछ दिन पहले ली गई थी, जबकि ये गृहमंत्री की छवि खराब करने के लिए किया गया था।
फिल्म निर्माता अविनाश दास ने स्वरा भास्कर, संजय मिश्रा और पंकज त्रिपाठी अभिनीत फिल्म 'अनारकली ऑफ आरा' का निर्देशन किया है। 2021 में उनकी रिलीज फिल्म 'रात बाकी है'। इसके अलावा नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज 'शी' का भी निर्देशन अविनाश दास ने किया है।