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चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव की बढ़ी मुश्किलें, दिल्ली हाईकोर्ट ने क्यों दिया आत्मसमर्पण करने का आदेश?

Tue, 03 Feb 2026 07:06 PM IST
अंजू बाजपेई एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: अंजू बाजपेई Updated Tue, 03 Feb 2026 07:06 PM IST
सार

Rajpal Yadav Cheque Bounce Cases: दिल्ली हाई कोर्ट ने चेक बाउंस से जुड़े एक मामले में बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। हाई कोर्ट ने अभिनेता को दिल्ली हाईकोर्ट में सरेंडर करने के आदेश दिए हैं। जानिए क्यों?
 

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Delhi HC directs actor Rajpal Yadav to surrender in cheque bounce cases
राजपाल यादव - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

दिल्ली हाई कोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस के मामले में एक बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने उन्हें 4 फरवरी 2026 शाम 4 बजे तक संबंधित जेल अधिकारी के सामने सरेंडर करने का आदेश दिया है। जानें क्या है पूरा मामला?

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क्यों हुआ ये फैसला?
पीटीआई के अनुसार, राजपाल यादव ने एक कंपनी मेसर्स मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से लगभग 5 करोड़ रुपये उधार लिए थे। कंपनी का कहना है कि राजपाल यादव ने पैसे लौटाने के लिए कई चेक दिए, लेकिन वे सब बाउंस हो गए। कंपनी (M/s मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड) ने राजपाल यादव पर चेक बाउंस का केस किया था। ये चेक फिल्म प्रोडक्शन के लिए दिए गए थे, लेकिन पैसे नहीं मिले। 

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राजपाल ने तोड़ा भरोसा
निचली अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया और 6 महीने की जेल की सजा सुनाई। हाई कोर्ट ने पहले उनकी सजा को कुछ समय के लिए रोक दिया था, लेकिन शर्त रखी थी कि वे कंपनी को पैसे चुकाएंगे। कोर्ट में कई बार वादा किया गया, लेकिन राजपाल यादव ने बार-बार पैसे नहीं चुकाए। कोर्ट ने कहा कि उनका व्यवहार बहुत गलत है और वे कोर्ट के भरोसे को तोड़ रहे हैं।

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कोर्ट ने अपनाया सख्य रवैया
कंपनी ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत केस दर्ज कराया। कोर्ट में कई बार समझौता हुआ, राजपाल यादव ने पैसे देने का वादा किया (कुल मिलाकर करीब 2.5 करोड़ या उससे जुड़ी रकम), लेकिन उन्होंने समय पर पैसे नहीं दिए। कोर्ट ने उन्हें कई मौके दिए, लेकिन हर बार वादा तोड़ा गया। इसलिए जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने सख्ती दिखाते हुए कहा कि अब और राहत नहीं दी जा सकती। 

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