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बॉम्बे हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी मामले में कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की
Fri, 01 Nov 2019 09:01 AM IST
Mishra Mishra
एंटरटेनमेंट डेस्क अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क अमर उजाला
Published by: Mishra Mishra
Updated Fri, 01 Nov 2019 09:01 AM IST
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी मामले में बॉलीवुड के कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने माना कि उनके खिलाफ गैरजमानती वारंट यूपी की अदालत ने जारी किया है, जो अब तक मुंबई पुलिस को नहीं मिला है। ऐसे में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती।
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दरअसल कई बार समन भेजने के बावजूद अदालत में पेश नहीं होने पर गाजियाबाद के मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 23 अक्तूबर को डिसूजा के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया था। डिसूजा गिरफ्तारी से बचने के लिए इस हफ्ते के शुरू में अंतरिम राहत के लिए हाईकोर्ट पहुंचे थे, ताकि वह यूपी के कोर्ट पहुंचकर गैरजमानती वारंट को रद्द करवा सकें।
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अतिरिक्त लोक अभियोजक जयेश याग्निक ने अदालत से कहा कि मुंबई के उपनगरीय अंबोली थाने को अब तक गाजियाबाद पुलिस से वारंट नहीं मिला है। उल्लेखनीय है कि गाजियाबाद के सिहानी गेट थाने में कारोबारी सत्येंद्र त्यागी ने 2016 में डिसूजा के खिलाफ केस दर्ज कराया था। त्यागी का कहना है कि डिसूजा ने फिल्म बनाने के नाम पर उनसे 5 करोड़ रुपये की ठगी की।
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