आमिर के चिंकारा मामले में याचिका पर सुनवाई हुई स्थगित
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गुजरात उच्च न्यायालय ने साल 2000 में आई ‘लगान’ फिल्म की शूटिंग के दौरान चिंकारा के फिल्मांकन के मामले में अभिनेता आमिर खान और चार अन्य लोगों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी है।
न्यायमूर्ति आर डी कोठारी ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 फरवरी की तारीख मुकर्रर कर दी है। क्योंकि अतिरिक्त महाधिवक्ता पीके जैन ने गुजरात सरकार का पक्ष रखते हुए समय की मांग की थी।
आमिर ने 2008 में दायर की थी याचिका
उच्च न्यायालय ने पिछले साल 27 जून को आमिर की याचिका पर अंतिम सुनवाई आरंभ की। आमिर ने अप्रैल, 2008 में इस याचिका को दायर किया था।
इस याचिका में आमिर खान की ओर से मांग की गयी थी कि भुज जिले में न्याययिक मजिस्ट्रेट की ओर से आमिर एवं चार अन्य लोगों के खिलाफ वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम के उल्लंघन को लेकर शुरु की गई कानूनी कार्यवाही को रद्द किया जाए।