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Bhool Chuk Maaf: सिनेमाघराें के बाद OTT पर भी अटकी 'भूल चूक माफ' की रिलीज, बॉम्बे HC ने कहा- ‘यह जायज नहीं’

Sat, 10 May 2025 08:44 PM IST
किरण जैन एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: किरण जैन Updated Sat, 10 May 2025 08:44 PM IST
सार

Bhool Chuk Maaf Court Case Update: 'भूल चूक माफ' को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ा फैसला सामने आया है। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि राजकुमार राव और वामिका गिब्बी स्टारर यह फिल्म अब ओटीटी पर रिलीज नहीं हो सकती। ये फैसला PVR INOX को बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है।

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Bhool Chuk Maaf Court Case Update: Rajkummar rao and wamiqa gabbi Movie Directed by Karan Sharma
भूल चूक माफ - फोटो : अमर उजाला ब्यूरो, मुंबई

विस्तार

'भूल चूक माफ' को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ा फैसला सामने आया है। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि राजकुमार राव और वामिका गिब्बी स्टारर यह फिल्म अब ओटीटी पर रिलीज नहीं हो सकती। ये फैसला PVR INOX को बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। 

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Bhool Chuk Maaf: पीवीआर आइनॉक्स ने मैडॉक फिल्म्स पर 60 करोड़ का दावा ठोंका, कानूनी हुआ ‘भूल चूक माफ’ का मामला

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कोर्ट में पीवीआर आईनॉक्स ने कही ये बात 
कोर्ट में पीवीआर आईनॉक्स की तरफ से मौजूद वरिष्ठ अधिवक्ता ने जानकारी दी कि मैडॉक फिल्म्स ने 6 मई को PVR Inox के साथ एक एग्रीमेंट किया था। इसके अनुसार फिल्म ‘भुल चूक माफ’ को 9 मई को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाना था। लेकिन 8 मई को मैडॉक फिल्म्स ने अचानक एक ईमेल भेजकर बताया कि अब फिल्म 16 मई को सीधे OTT पर रिलीज की जाएगी।

हजारों टिकट की एडवांस बुकिंग हुई 
PVR ने आगे अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उन्होंने फिल्म के प्रमोशन में काफी निवेश किया है। उन्होंने स्क्रीन रिजर्व कर रखी थीं और देशभर से हजारों टिकट की एडवांस बुकिंग हो चुकी थी। एग्रीमेंट में यह भी लिखा गया था कि यह फिल्म थिएटर रिलीज के बाद कम से कम आठ हफ्ते तक OTT पर फिल्म रिलीज नहीं की जा सकती।

Bhool Chuk Maaf Court Case Update: Rajkummar rao and wamiqa gabbi Movie Directed by Karan Sharma
भूल चूक माफ - फोटो : यूट्यूब

थिएटर रिलीज संभव नहीं 
वहीं मैडॉक फिल्म्स ने अपने इस फैसले के पीछे सुरक्षा कारणों का हवाला दिया। उनके वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा फिल्म की थिएटर रिलीज अब संभव नहीं है। मौजूदा हालात को देखते हुए फिल्म को OTT पर रिलीज करना ज्यादा सुरक्षित और फायदेमंद होगा।

मैडॉक फिल्म्स ने किया उल्लंघन
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने माना कि मैडॉक फिल्म्स ने एग्रीमेंट का उल्लंघन किया है। केवल यह सोचकर कि फिल्म थिएटर में रिलीज करना फायदे का सौदा नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना जायज नहीं है। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि किसी भी सरकारी आदेश या थिएटर बंद होने जैसी कोई ठोस वजह पेश नहीं की गई।

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केस की सुनवाई तक रिलीज नहीं होगी फिल्म  
अपने फैसले में कोर्ट ने कहा कि फिल्म को 8 हफ्ते की होल्डबैक अवधि पूरी होने तक किसी भी प्लेटफॉर्म, खासकर OTT पर रिलीज नहीं किया जा सकता। यह रोक तब तक जारी रहेगी जब तक केस की पूरी सुनवाई नहीं हो जाती। इस मामले की अगली सुनवाई अब 16 जून 2025 को होगी।

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