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KV Admission: केंद्रीय विद्यालयों में दाखिले की उम्र छह वर्ष ही रहेगी, दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला बरकरार 

Wed, 27 Apr 2022 11:39 PM IST
सुभाष कुमार एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: सुभाष कुमार Updated Wed, 27 Apr 2022 11:39 PM IST
सार

इससे पहले, केंद्रीय विद्यालय संगठन ने दिल्ली हाईकोर्ट में दलील दी थी कि कक्षा एक में दाखिले की उम्र 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष करने का फैसला राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुसार किया गया है।

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supreme court upheld delhi high court decision, age of admission in Kendriya Vidyalaya will remain six years 
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : amar ujala

विस्तार

KV Admission: सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षण सत्र 2022-23 से केंद्रीय विद्यालयों में कक्षा एक में दाखिले की उम्र 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष करने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया है। दरअसल, केंद्रीय विद्यालय संगठन ने दाखिले की उम्र छह वर्ष तय की थी, जिसे अभिभावकों ने हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

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जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एमएम सुंदरेश ने अभिभावकों की विशेष याचिका खारिज करते हुए कहा कि कुछ याचिकाएं एकल पीठ के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट की खंडपीठ में दायर की गई थीं, उन्हें भी खारिज किया जा चुका है। हम पूरी तरह से हाईकोर्ट की एकलपीठ के फैसले के साथ हैं।
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इससे पहले, केंद्रीय विद्यालय संगठन ने दिल्ली हाईकोर्ट में दलील दी थी कि कक्षा एक में दाखिले की उम्र 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष करने का फैसला राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुसार किया गया है। इससे शिक्षा के अधिकार अधिनियम का हनन नहीं हो रहा है। इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट की एकल पीठ ने 11 अप्रैल को याचिकाएं खारिज करते हुए कहा था कि जब दाखिले को लेकर एक उचित निर्णय विशेषज्ञों द्वारा लिया जा चुका है तो उसमें कोर्ट को दखल नहीं देना चाहिए। 13 अप्रैल को जस्टिस विपिन सांघी और नवीन चावला की पीठ ने भी एकल पीठ के फैसले के विरोध में दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया था।

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