फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Voters whose houses were demolished will be able to register their names at new addresses.

Delhi News: ढहाए मकानों के मतदाता नए पते पर दर्ज करा सकेंगे नाम

Tue, 08 Sep 2026 08:25 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 08:25 PM IST
विज्ञापन
Voters whose houses were demolished will be able to register their names at new addresses.
नए पते पर नाम जुड़ने के बाद ही पुरानी मतदाता सूची से नाम हटेगा
विज्ञापन


अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। दिल्ली में अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई और अन्य कारणों से मकान ढहाए जाने के बाद दूसरी जगह रहने वाले मतदाता अब नए पते पर मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकेंगे। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने मंगलवार को वोटर अधिकार मंच के प्रतिनिधित्व के जवाब में यह स्पष्ट किया है। चुनाव कार्यालय के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति पुराने पते का निवासी नहीं रह गया है तो वह नए पते पर नाम स्थानांतरित कराने के लिए आवेदन कर सकता है। यह प्रक्रिया 30 सितंबर तक चलेगी। चुनाव कार्यालय ने बताया कि मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए संबंधित विधानसभा क्षेत्र का सामान्य निवासी होना प्रमुख शर्तों में से एक है। नए पते पर नाम जुड़ने के बाद ही पुराने पते वाली मतदाता सूची से उसका नाम हटाया जाएगा।

दरअसल, दिल्ली में हाल के महीनों में अतिक्रमण हटाने और अदालत के निर्देशों पर की गई अन्य कार्रवाइयों के दौरान कई मकान और बस्तियां ढहाई गई हैं। इसके बाद वहां रहने वाले कई लोग दूसरी जगह चले गए। विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान बूथ स्तर के अधिकारियों को पुराने पते पर ऐसे मतदाता नहीं मिले। इसके चलते उनके नाम प्रारूप मतदाता सूची में शामिल नहीं किए गए।
विज्ञापन


दिल्ली में 30 जून से 17 अगस्त तक घर-घर जाकर करीब 1.45 करोड़ मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित किए गए थे। जिन मतदाताओं से भरे हुए प्रपत्र वापस नहीं मिल सके, उनमें अनुपस्थित, पता बदल चुके, मृत, कहीं और पहले से पंजीकृत और अन्य श्रेणियों के मतदाता शामिल थे। ऐसे करीब 47.5 लाख मतदाताओं के नाम 18 अगस्त को प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची से बाहर किए गए। चुनाव कार्यालय के अनुसार, प्रारूप सूची में नाम नहीं होने वाले मतदाताओं को दावा-आपत्ति की अवधि में नए सिरे से नाम दर्ज कराने का अवसर दिया गया है। इसके लिए उन्हें नाम दर्ज कराने के लिए निर्धारित आवेदन के साथ घोषणा और आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed