{"_id":"603dd3e5b59f31245f208014","slug":"toolkit-case-delhi-court-to-hear-nikita-jacob-anticipatory-bail-on-march-9-give-time-to-police-to-file-reply-on-her-plea","type":"story","status":"publish","title_hn":"टूलकिट केसः निकिता जैकब की अग्रिम जमानत पर 9 मार्च को सुनवाई करेगी अदालत, पुलिस को दिया जवाब का समय","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
टूलकिट केसः निकिता जैकब की अग्रिम जमानत पर 9 मार्च को सुनवाई करेगी अदालत, पुलिस को दिया जवाब का समय
Tue, 02 Mar 2021 11:28 AM IST
पूजा त्रिपाठी
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: पूजा त्रिपाठी
Updated Tue, 02 Mar 2021 11:28 AM IST
विज्ञापन
निकिता जैकब
- फोटो : Social Media
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
किसान आंदोलन को विश्व स्तर पर ले जाने के लिए टूलकिट तैयार करने की आरोपी बनाई गई वकील निकिता जैकब ने दिल्ली की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। मंंगलवार को अदालत इस याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गई और इसके लिए नौ मार्च की तारीख तय की है।
इसके साथ ही अदालत ने दिल्ली पुलिस को निकिता की अग्रिम जमानत पर जवाब दाखिल करने के लिए भी समय देते हुए कहा है कि वह नौ मार्च तक अपना जवाब दाखिल कर दें। निकिता के साथ इस मामले में पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि और शांतनु मुलुक को भी आरोपी बनाया गया है। दिशा रवि को इस मामले में जहां जमानत मिल चुकी है वहींं शांतनु को 9 मार्च तक अंतरिम राहत मिली हुई है।
सोमवार को दायर की थी याचिका
पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा के समक्ष दायर जमानत याचिका में निकिता ने तर्क रखा कि मुंबई हाईकोर्ट ने 17 फरवरी को उनको तीन सप्ताह के लिए राहत प्रदान की थी। याची ने कहा कि पुलिस ने उनके खिलाफ फर्जी तरीके से मामला दर्ज किया है और उन्होंने किसी भी प्रकार से कानून का उल्लंघन नहीं किया।
विज्ञापन
याची ने कहा कि मामले की जांच पूरी हो चुकी है और उन्होंने जांच में सहयोग किया है। उनको आशंका है पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है ऐसे में उसकी अग्रिम जमानत स्वीकार की जाए। पुलिस ने तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में सोशल मीडिया पर शेयर की गई टूलकिट मामले में यह मामला दर्ज किया था।
इस मामले में आरोपी दिशा रवि जमानत पर है, जबकि शांतनु मुलुक की गिरफ्तारी पर अदालत ने 9 मार्च तक रोक लगा रखी है। शांतनु अन्य सह आरोपी निकिता जैकब के साथ टूलकिट एफआईआर के संबंध में हाल ही में पुलिस जांच में शामिल हुए थे।
विज्ञापन
इसके साथ ही अदालत ने दिल्ली पुलिस को निकिता की अग्रिम जमानत पर जवाब दाखिल करने के लिए भी समय देते हुए कहा है कि वह नौ मार्च तक अपना जवाब दाखिल कर दें। निकिता के साथ इस मामले में पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि और शांतनु मुलुक को भी आरोपी बनाया गया है। दिशा रवि को इस मामले में जहां जमानत मिल चुकी है वहींं शांतनु को 9 मार्च तक अंतरिम राहत मिली हुई है।
विज्ञापन
सोमवार को दायर की थी याचिका
पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा के समक्ष दायर जमानत याचिका में निकिता ने तर्क रखा कि मुंबई हाईकोर्ट ने 17 फरवरी को उनको तीन सप्ताह के लिए राहत प्रदान की थी। याची ने कहा कि पुलिस ने उनके खिलाफ फर्जी तरीके से मामला दर्ज किया है और उन्होंने किसी भी प्रकार से कानून का उल्लंघन नहीं किया।
विज्ञापन
याची ने कहा कि मामले की जांच पूरी हो चुकी है और उन्होंने जांच में सहयोग किया है। उनको आशंका है पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है ऐसे में उसकी अग्रिम जमानत स्वीकार की जाए। पुलिस ने तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में सोशल मीडिया पर शेयर की गई टूलकिट मामले में यह मामला दर्ज किया था।
इस मामले में आरोपी दिशा रवि जमानत पर है, जबकि शांतनु मुलुक की गिरफ्तारी पर अदालत ने 9 मार्च तक रोक लगा रखी है। शांतनु अन्य सह आरोपी निकिता जैकब के साथ टूलकिट एफआईआर के संबंध में हाल ही में पुलिस जांच में शामिल हुए थे।
Delhi Court says that it will hear Nikita Jacob's plea, seeking anticipatory bail in the toolkit case, on March 9th. The Court grants time to Delhi Police to file a reply on her anticipatory bail plea.
— ANI (@ANI) March 2, 2021