Delhi: दिल्ली में पटाखे फोड़ने और खरीदने वालों की खैर नहीं, जुर्माने के साथ हो सकती है छह माह की जेल
पीटीआई, नई दिल्ली
Published by: विजय पुंडीर
Updated Wed, 19 Oct 2022 03:25 PM IST
सार
पर्यावरण मंत्री ने गोपाल राय ने बताया कि अगर कोई पटाखे फोड़ता या खरीदता पाया जाता है तो उसपर 200 रुपये का जुर्माना और छह महीने की जेल होगी। दिवाली पर दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध लागू करने के लिए कुल 408 टीमें गठित की गई हैं।
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पटाखे
- फोटो : self