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Delhi News: उम्रकैद के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे ताहिर हुसैन

Wed, 26 Aug 2026 06:18 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 06:18 PM IST
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Tahir Hussain moves High Court against life imprisonment.
आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या का मामला
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नई दिल्ली। साल 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) के कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा पाए आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। उन्होंने ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए अपनी दोषसिद्धि और सजा रद्द करने की मांग की है। मामले पर अगले सप्ताह सुनवाई होने की संभावना है। अपील में ताहिर हुसैन ने दावा किया है कि जांच शुरू से ही उनके खिलाफ पक्षपातपूर्ण तरीके से की गई। उनका आरोप है कि उन्हें लोगों के गुस्से को शांत करने के लिए इस मामले में फंसाया गया। उन्होंने यह भी दावा किया कि एफआईआर में तारीख और समय को पहले का दिखाया गया और 6 मार्च 2020 तक, जब तक उन्हें दूसरे मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया था, मामले में कोई ठोस जांच नहीं की गई। हुसैन ने आरोप लगाया कि पुलिस ने कुछ गवाह तैयार किए और वास्तविक चश्मदीदों के बयानों में बदलाव किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि जांच में असली आरोपियों की पहचान और उन्हें सजा दिलाने पर ध्यान नहीं दिया गया। संवाद
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