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Sedition Case: शरजील इमाम की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित, 25 सितंबर को मिलेगी राहत या रहना होगा अभी जेल में
Mon, 11 Sep 2023 05:18 PM IST
अनुज कुमार
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली
Published by: अनुज कुमार
Updated Mon, 11 Sep 2023 05:18 PM IST
सार
कड़कड़डूमा कोर्ट ने सोमवार को शरजील इमाम की वैधानिक जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब कोर्ट इस मामले पर 25 सितंबर को सुनवाई करेगी।
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शरजील इमाम
- फोटो : Social Media
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विस्तार
दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने सोमवार को शरजील इमाम की वैधानिक जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। शरजील इमाम के ऊपर देशद्रोह का मामला चल रहा है। उन्हें 28 जनवरी 2020 को पुलिस ने हिरासत में लिया था। साढ़े तीन साल से इमाम जेल में है। जबकि इस मामले में किसी भी आरोपी को ज्यादा से ज्यादा डेढ़ साल की सजा होती है।
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एडिशनल सेशंस जज अमिताभ रावत ने जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। शरजील इमाम के वकील और दिल्ली पुलिस की ओर से बहस पूरी होने के बाद फैसला लिया गया। कोर्ट ने 25 सितंबर तक के लिए आदेश को सुरक्षित रख लिया है।
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शरजील इमाम के वकील तालिब मुस्तफा बहस के दौरान कहा कि इस मामले में किसी भी आरोपी को ज्यादा से ज्यादा डेढ़ साल की सजा होती है। हालांकि, वह अब आईपीसी की धारा 436 ए सीआरपीसी के तहत वैधानिक जमानत के हकदार हैं।
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वकील ने आगे कहा कि उन्होंने बिना किसी ट्रायल के ज्यादा समय तक जेल में रहे। यूएपीए एक्ट के तहत किसी भी आरोपी को सात साल की सजा हो सकती है, जबकि उन्होंने साढ़े तीन साल जेल में बिता दिए हैं।