फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Sharjeel Imam bail plea will be pronounced in Karkardooma court on September 25

Sedition Case: शरजील इमाम की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित, 25 सितंबर को मिलेगी राहत या रहना होगा अभी जेल में

Mon, 11 Sep 2023 05:18 PM IST
अनुज कुमार अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Mon, 11 Sep 2023 05:18 PM IST
सार

कड़कड़डूमा कोर्ट ने सोमवार को शरजील इमाम की वैधानिक जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब कोर्ट इस मामले पर 25 सितंबर को सुनवाई करेगी। 

विज्ञापन
Sharjeel Imam bail plea will be pronounced in Karkardooma court on September 25
शरजील इमाम - फोटो : Social Media

विस्तार

दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने सोमवार को शरजील इमाम की वैधानिक जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। शरजील  इमाम के ऊपर देशद्रोह का मामला चल रहा है। उन्हें 28 जनवरी 2020 को पुलिस ने हिरासत में लिया था। साढ़े तीन साल से इमाम जेल में है। जबकि इस मामले में किसी भी आरोपी को ज्यादा से ज्यादा डेढ़ साल की सजा होती है। 

विज्ञापन


एडिशनल सेशंस जज अमिताभ रावत ने जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। शरजील इमाम के वकील और दिल्ली पुलिस की ओर से बहस पूरी होने के बाद फैसला लिया गया। कोर्ट ने 25 सितंबर तक के लिए आदेश को सुरक्षित रख लिया है। 
विज्ञापन


शरजील इमाम के वकील तालिब मुस्तफा बहस के दौरान कहा कि इस मामले में किसी भी आरोपी को ज्यादा से ज्यादा डेढ़ साल की सजा होती है। हालांकि, वह अब आईपीसी की धारा 436 ए सीआरपीसी के तहत वैधानिक जमानत के हकदार हैं। 
विज्ञापन
विज्ञापन


वकील ने आगे कहा कि उन्होंने बिना किसी ट्रायल के  ज्यादा समय तक जेल में रहे। यूएपीए एक्ट के तहत किसी भी आरोपी को सात साल की सजा हो सकती है, जबकि उन्होंने साढ़े तीन साल जेल में बिता दिए हैं। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed