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दिल्ली: पटाखों के इस्तेमाल, भंडारण और खरीद-बिक्री पर प्रतिबंध के खिलाफ दायर याचिका पर दिसंबर में होगी सुनवाई
Thu, 28 Oct 2021 02:45 PM IST
प्राची प्रियम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: प्राची प्रियम
Updated Thu, 28 Oct 2021 02:45 PM IST
सार
याचिकाकर्ताओं की मांग है कि दिल्ली सरकार 15 सितंबर के उस आदेश में संशोधन करे जिसमें प्रदूषण के कारण दिवाली के दौरान सभी तरह के पटाखों के भंडारण, बिक्री और फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।
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दिल्ली हाईकोर्ट
- फोटो : एएनआई
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विस्तार
दिल्ली में पटाखे फोड़ने और उनकी खरीद बिक्री पर पूर्ण रूप से लगाए गए प्रतिबंध के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय दिसंबर में सुनवाई करेगी। गुरुवार को याचिकाकर्ता के मुख्य वकील के उपलब्ध न होने के कारण मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ ने इस मामले को 13 दिसंबर के लिए सूचीबद्ध किया।
सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने कहा कि प्रदूषण की रोकथाम के लिए देश भर में पटाखों के निर्माण और बिक्री पर प्रतिबंध से संबंधित इसी तरह का एक मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है। इसपर दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि यह मामला शीर्ष अदालत में सुनवाई के लिए गुरुवार को ही सूचीबद्ध है ।
उच्च न्यायालय आज राहुल सांवरिया और तनवीर की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। उन्होंने याचिका में दावा किया है कि पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का दिल्ली सरकार का फैसला ज्यादा ही सख्त है, क्योंकि शीर्ष अदालत ने राष्ट्रीय राजधानी में पटाखों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश कभी नहीं दिया है ।
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याचिकाकर्ताओं की मांग है कि दिल्ली सरकार 15 सितंबर के उस आदेश में संशोधन करे जिसमें प्रदूषण के कारण दिवाली के दौरान सभी तरह के पटाखों के भंडारण, बिक्री और फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।
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सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने कहा कि प्रदूषण की रोकथाम के लिए देश भर में पटाखों के निर्माण और बिक्री पर प्रतिबंध से संबंधित इसी तरह का एक मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है। इसपर दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि यह मामला शीर्ष अदालत में सुनवाई के लिए गुरुवार को ही सूचीबद्ध है ।
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उच्च न्यायालय आज राहुल सांवरिया और तनवीर की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। उन्होंने याचिका में दावा किया है कि पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का दिल्ली सरकार का फैसला ज्यादा ही सख्त है, क्योंकि शीर्ष अदालत ने राष्ट्रीय राजधानी में पटाखों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश कभी नहीं दिया है ।
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याचिकाकर्ताओं की मांग है कि दिल्ली सरकार 15 सितंबर के उस आदेश में संशोधन करे जिसमें प्रदूषण के कारण दिवाली के दौरान सभी तरह के पटाखों के भंडारण, बिक्री और फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।