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OP Chautala : जहां सजा पूरी की थी, उसी जेल में पहुंचे ओपी चौटाला, तिहाड़ में ही कटेगी सजा

Sat, 28 May 2022 05:44 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Sat, 28 May 2022 05:44 AM IST
सार

तिहाड़ की जेल संख्या दो के सेल में रहेंगे; साथ में दो कैदी भी, कागजी प्रक्रिया और स्वास्थ्य जांच के बाद सेल में भेजा गया।

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OP Chautala reached the same jail where the sentence was completed
हरियाणा के पूर्व सीएम ओपी चौटाला। - फोटो : फाइल

विस्तार

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला तिहाड़ जेल के उसी दो नंबर जेल में सजा काटेंगे, जहां से 11 महीने पहले रिहा होकर बाहर आए थे। चौटाला को तिहाड़ जेल नंबर दो में एक सेल में रखा गया है। जहां दो कैदी उनके साथ रहेंगे।

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जेल के अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि जेल में नियमावली के अनुसार ही उन्हें सुविधा दी जाएगी। उम्र और सेहत को देखते हुए उन पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। अदालत से सजा मिलने के बाद शुक्रवार शाम वह तिहाड़ जेल पहुंचे। वह तिहाड़ जेल के गेट संख्या चार से परिसर के अंदर गए। जहां नियम के अनुसार कागजी प्रक्रिया पूरी की गई। उसके बाद उनके स्वास्थ्य की जांच करवाई गई। जांच के बाद उन्हें जेल के सेल में भेज दिया गया।  पिछले साल जेबीटी भर्ती घोटाला मामले में सजा पूरी करने के बाद चौटाला 2 जुलाई को तिहाड़ जेल से रिहा हुए थे।
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सरेंडर के लिए भी नहीं मिली राहत
दिल्ली की एक कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला के वकील हर्ष शर्मा की वह अपील भी ठुकरा दी कि समर्पण करने के लिए 10 दिन का समय दिया जाए। बृहस्पतिवार को शर्मा ने चौटाला की बड़ी उम्र और शारीरिक विकलांगता की चर्चा करते हुए कम सजा की अपील की थी जबकि सीबीआई ने अधिकतम 7 साल सजा की मांग की थी। संपत्तियों की जब्ती के लिए रजिस्ट्रार को निर्देश : अदालत ने चार संपत्तियां जब्त करने का आदेश देते हुए सीबीआई के एसपी, जांच अधिकारी को निर्देश दिया कि वे संबंधित सब-रजिस्ट्रार को इस बात की जानकारी दें कि एनडीएमसी व हुडा की उक्त संपत्तियां अब भारत सरकार की हैं। 
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हाईकोर्ट से ही मिल सकती है जमानत
तय नियमों के अनुसार ओपी चौटाला को हाईकोर्ट से ही जमानत मिल सकती है। तीन वर्ष या उससे कम सजा मिलने पर ही संबंधित अदालत अपील करने के लिए जमानत प्रदान करती है। इससे ज्यादा सजा मिलने के बाद उच्च अदालत में ही अपील की जा सकती है और दोषी अपील के निपटारे तक सजा के निलंबन के लिए आग्रह कर सकता है। 


गुरुग्राम के सेक्टर-28 में है ओपी चौटाला की संपत्ति
पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की एक संपत्ति गुरुग्राम के सेक्टर-28 में भी है। कोर्ट ने चौटाला की जिन चार संपत्तियों को अटैच किए जाने की बात कही है, उसमें गुरुग्राम सेक्टर-28 स्थित जनप्रतिनिधि ग्रुप हाउसिंग कॉपरेटिव सोसाइटी में स्थित उनका पी-1 संख्या वाला फ्लैट भी शामिल है। उधर, जननायक जनता पार्टी (जजपा) ने अदालत के फैसले के बाद अगले कुछ दिनों में आयोजित होने वाले अपने राजनीतिक कार्यक्रम स्थगित कर दिए हैं। सेक्टर-28 के जनप्रतिनिधि कॉपरेटिव ग्रुप हाउसिंग में मकान नंबर पी-1 ओम प्रकाश चौटाला के नाम पर है। यहां के पड़ोसी इस बात से वाकिफ हैं कि यह मकान प्रदेश के पांच बार मुख्यमंत्री रहे व्यक्ति का है। 

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