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दिल्ली दंगा : हेड कांस्टेबल रतन लाल की हत्या मामले में आरोप पत्र दाखिल
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उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगा मामला: हेड कांस्टेबल रतन लाल की हत्या मामले में आरोप पत्र दाखिल
- पुलिस ने हत्या के चार मामलों में दाखिल किए चार आरोप पत्र
- आरोपियों पर ताहिर के घर तथा सप्तऋषि बिल्डिंग की छत से फायरिंग का आरोप
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगे में हेड कांस्टेबल रतन लाल समेत चार लोगों की हत्याओं के सिलसिले में दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने सोमवार को 925 पन्नों के चार आरोपपत्र दाखिल किए। कड़कड़डूमा कोर्ट में दाखिल आरोपपत्र में पुलिस ने कहा कि रतन लाल की हत्या मामले में 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 164 लोगों को गवाह बनाया गया है।
हेड कांस्टेबल रतन लाल हत्या मामला
पुलिस ने आरोपपत्र में कहा कि 24 फरवरी की सुबह चांद बाग में मेन रोड पर 100 से अधिक महिलाएं सीएए के विरोध में सड़क जाम कर धरने पर बैठ गई थीं। इन्हें हटाने के लिए डीसीपी जब दोपहर करीब एक बजे वहां पहुंचे। तभी सैकड़ों उपद्रवियों ने डीसीपी और उनसे साथ आए पुलिसकर्मियों, रास्ता खुलवाने आए लोगों पर जानलेवा हमला कर भारी पथराव किया गया। हालात बिगड़ने पर पुलिस को भागना पड़ा।
इस दौरान डीसीपी अमित शर्मा व एसीपी अनुज कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पुलिसकर्मियों ने जान पर खेलकर उन्हें वहां से निकाला था। खजूरी खास एसीपी कार्यालय में बतौर रीडर तैनात हेड कांस्टेबल रतन लाल को इसी हिंसा में गोली मार दी गई। उन पर पत्थरों से भी हमला हुआ था। उन्हें गंभीर हालत में जीटीबी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। रतनलाल की हत्या के मामले में दयालपुर थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी।
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शाहिद हत्या मामला
पुलिस ने दूसरा आरोपपत्र सप्तऋषि बिल्डिंग के मामले में पेश किया। पुलिस का आरोप है कि हेड कांस्टेबल रतन लाल की हत्या जिस जगह हुई, सप्तऋषि बिल्डिंग उसके नजदीक है। पुलिस का आरोप है कि दंगाइयों ने इस बिल्डिंग पर कब्जा कर लिया था और छत से फायरिंग की थी। इसमें 25 वर्षीय शाहिद की गोली लगने से मौत हुई थी। पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है।
मारूफ अली मर्डर केस
पुलिस ने तीसरा आरोप पत्र भजनपुरा में मारूफ अली की हत्या मामले में दाखिल किया है। पुलिस का कहना है कि 25 फरवरी की रात करीब 11 बजे मारूफ अपने पड़ोसी शमशाद के साथ गली नंबर 3, सुभाष मोहल्ला में खड़ा था। उसी दौरान दंगाइयों ने उन पर फायरिंग व पत्थरबाजी कर दी। गोली लगने से मारूफ की मौत हो गई। इस मामले में भी पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
अजय गोस्वामी पर फायरिंग मामला
पुलिस ने चौथा आरोप पत्र दयालपुर निवासी अजय गोस्वामी की हत्या मामले में दाखिल किया है। पुलिस का आरोप है कि 25 फरवरी को अजय गोस्वामी ताहिर हुसैन के घर के बाहर था। इसी दौरान ताहिर की छत से लगातार हो रही फायरिंग में वह गोली लगने से घायल हो गया था। अजय गोस्वामी ने अपने बयान में गुलफाम और तनवीर का नाम लेकर कहा था कि ये लोग ताहिर हुसैन की छत से फायरिंग कर रहे थे। इस मामले में पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है।
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- पुलिस ने हत्या के चार मामलों में दाखिल किए चार आरोप पत्र
- आरोपियों पर ताहिर के घर तथा सप्तऋषि बिल्डिंग की छत से फायरिंग का आरोप
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगे में हेड कांस्टेबल रतन लाल समेत चार लोगों की हत्याओं के सिलसिले में दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने सोमवार को 925 पन्नों के चार आरोपपत्र दाखिल किए। कड़कड़डूमा कोर्ट में दाखिल आरोपपत्र में पुलिस ने कहा कि रतन लाल की हत्या मामले में 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 164 लोगों को गवाह बनाया गया है।
हेड कांस्टेबल रतन लाल हत्या मामला
पुलिस ने आरोपपत्र में कहा कि 24 फरवरी की सुबह चांद बाग में मेन रोड पर 100 से अधिक महिलाएं सीएए के विरोध में सड़क जाम कर धरने पर बैठ गई थीं। इन्हें हटाने के लिए डीसीपी जब दोपहर करीब एक बजे वहां पहुंचे। तभी सैकड़ों उपद्रवियों ने डीसीपी और उनसे साथ आए पुलिसकर्मियों, रास्ता खुलवाने आए लोगों पर जानलेवा हमला कर भारी पथराव किया गया। हालात बिगड़ने पर पुलिस को भागना पड़ा।
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इस दौरान डीसीपी अमित शर्मा व एसीपी अनुज कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पुलिसकर्मियों ने जान पर खेलकर उन्हें वहां से निकाला था। खजूरी खास एसीपी कार्यालय में बतौर रीडर तैनात हेड कांस्टेबल रतन लाल को इसी हिंसा में गोली मार दी गई। उन पर पत्थरों से भी हमला हुआ था। उन्हें गंभीर हालत में जीटीबी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। रतनलाल की हत्या के मामले में दयालपुर थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी।
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शाहिद हत्या मामला
पुलिस ने दूसरा आरोपपत्र सप्तऋषि बिल्डिंग के मामले में पेश किया। पुलिस का आरोप है कि हेड कांस्टेबल रतन लाल की हत्या जिस जगह हुई, सप्तऋषि बिल्डिंग उसके नजदीक है। पुलिस का आरोप है कि दंगाइयों ने इस बिल्डिंग पर कब्जा कर लिया था और छत से फायरिंग की थी। इसमें 25 वर्षीय शाहिद की गोली लगने से मौत हुई थी। पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है।
मारूफ अली मर्डर केस
पुलिस ने तीसरा आरोप पत्र भजनपुरा में मारूफ अली की हत्या मामले में दाखिल किया है। पुलिस का कहना है कि 25 फरवरी की रात करीब 11 बजे मारूफ अपने पड़ोसी शमशाद के साथ गली नंबर 3, सुभाष मोहल्ला में खड़ा था। उसी दौरान दंगाइयों ने उन पर फायरिंग व पत्थरबाजी कर दी। गोली लगने से मारूफ की मौत हो गई। इस मामले में भी पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
अजय गोस्वामी पर फायरिंग मामला
पुलिस ने चौथा आरोप पत्र दयालपुर निवासी अजय गोस्वामी की हत्या मामले में दाखिल किया है। पुलिस का आरोप है कि 25 फरवरी को अजय गोस्वामी ताहिर हुसैन के घर के बाहर था। इसी दौरान ताहिर की छत से लगातार हो रही फायरिंग में वह गोली लगने से घायल हो गया था। अजय गोस्वामी ने अपने बयान में गुलफाम और तनवीर का नाम लेकर कहा था कि ये लोग ताहिर हुसैन की छत से फायरिंग कर रहे थे। इस मामले में पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है।