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बिना वोटर आईडी के भी डाल सकेंगे वोट
अमर उजाला/ नई दिल्ली
Updated Tue, 26 Nov 2013 10:08 PM IST
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दिल्ली विधानसभा चुनाव में फोटो वाला मतदाता पहचान पत्र (इपिक) नहीं है फिर भी आप मतदान कर सकते हैं। बशर्ते आपका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो।
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चुनाव आयोग ने इपिक के अलावा दूसरे 10 पहचान पत्रों को मंजूरी दे दी है।
दिल्ली मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के मुताबिक मतदाताओं को घर-घर भेजे जा रहे वोटर्स स्लिप भी फोटो वाले हैं।
अगर मतदाता का नाम सूची में है मगर उसे अभी तक इपिक नहीं मिल पाया है तो घबराने की जरूरत नहीं है।
वह बूथ लेवल ऑफीसर द्वारा प्राप्त वोटर्स स्लिप को दिखाकर वोट डाल सकता है।
वोटर्स स्लिप नहीं मिलने अथवा गायब होने की स्थिति में मतदाता पोलिंग स्टेशन पहुंच कर दूसरे पहचान पत्रों को दिखाकर नया वोटर्स स्लिप बनवा सकता है और मतदान कर सकता है।
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आयोग ने कहा है कि जिन अन्य दस्तावेजों को मंजूरी दी गई है उसमें वोटर्स की फोटो होना अनिवार्य है।
इपिक के अलावा वोट डालने को ये पहचान पत्र मान्य
पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्र-राज्य अथवा सार्वजनिक उपक्रम या लिमिटेड कंपनियों में कार्यरत कर्मियों के फोटो युक्त पहचान पत्र, बैंक अथवा डाकघर की ओर से जारी फोटोयुक्त पासपोर्ट, पैन कॉर्ड, आधार कॉर्ड, एनपीआर के अधीन आरजीआई की ओर से जारी स्मार्ट कॉर्ड, मनरेगा जॉब कॉर्ड, श्रम मंत्रालय से जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कॉर्ड, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज।
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