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मदन भैया को भगोड़ा घोषित करने की प्रक्रिया शुरू

Wed, 16 Oct 2013 01:56 AM IST
धीरज बेनीवाल/ नई दिल्ली
धीरज बेनीवाल/ नई दिल्ली Updated Wed, 16 Oct 2013 01:56 AM IST
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process of declaring fugitive to madan bhaiya start

पूर्व विधायक व बाहूबली नेता मदन भैया को गिरफ्तार करने में पुलिस की नाकामी के बाद नई दिल्ली स्थित अदालत ने उसे भगोड़ा घोषित करने की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है।

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अदालत ने यह आदेश मदन भैया समेत पांच लोगों के खिलाफ दिया है।

अदालत ने सभी आरोपियों के घर पर सीआरपीसी की धारा 82 के अंतर्गत नोटिस चस्पा करने का निर्देश दिया है।

अदालत ने संयुक्त पुलिस आयुक्त को 15 नवंबर तक यह प्रक्रिया पूरी कराने व रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है।

खेकड़ा के पूर्व विधायक मदन भैया हत्या के 12 साल पुराने मामले में आरोपी हैं।

कड़कड़डूमा स्थित मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट जितेंद्र सिंह ने मदन गोपाल उर्फ मदन भैया, नरेश, सतेंद्र, लीलू व नरेंद्र सिंह उर्फ डॉक्टर को भगोड़ा घोषित करने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है।
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इससे पहले अदालत ने इनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए थे जो तामील हुए बिना लौट आए।

गोकुलपुरी के एसीपी ने अदालत को बताया कि वह भरसक कोशिशों के बाद भी मदन भैया व अन्य आरोपियों को गिरफ्तार करने में नाकाम रहे हैं।

वर्ष 2001 में गोकुलपुरी से एक शख्स का अपहरण कर उसकी गाजियाबाद में हत्या कर दी गई थी। इस मामले में कुछ अन्य लोगों की भी हत्या हुई थी।

दिल्ली पुलिस ने 10 साल लंबी जांच के बाद क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट में पेश की थी।

एमएम जितेंद्र सिंह ने पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज करते हुए दोबारा जांच करने का निर्देश दिया था।

इसको सेशन कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सेशन कोर्ट में करीब डेढ़ साल चली सुनवाई के बाद केस वापस मजिस्ट्रेट कोर्ट में आ गया था।

इसके बाद कोर्ट ने आरोपियों की गिरफ्तारी के गैर जमानती वारंट जारी किए थे।

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