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कल से शुरू होगा नामांकन, कर लें तैयारी

Fri, 08 Nov 2013 01:37 AM IST
अमर उजाला, नई दिल्ली
अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Fri, 08 Nov 2013 01:37 AM IST
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nominations will start from tomorrow, be sure to prepare

दिल्ली विधानसभा चुनाव दंगल में उतरने के लिए नामांकन प्रक्रिया कल (शनिवार) से शुरू होगी। सुबह उपराज्यपाल की अधिसूचना के साथ ही रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ) अपना फार्म-एक प्रकाशित करेंगे, जिसमें नामांकन केंद्र का पता व अन्य सूचनाएं दर्ज होंगी।

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नामांकन सुबह 11 बजे से शाम 3 बजे तक चलेगा। चुनाव आयोग की पैनी नजर के बीच नामांकन के दौरान प्रत्याशियों को कई तरह से सावधानी बरतनी होगी।

दिल्ली में 70 विधानसभा के लिए 9 नवंबर से शुरू होने वाली नामांकन प्रक्रिया 16 नवंबर तक चलेगी। उसके बाद 18 नवंबर को नामांकन पत्रों की छंटनी होगी और 20 नवंबर नाम वापस लेने की अंतिम तारीख तय की गई है।
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मतदान 4 दिसंबर को होंगे जिसके परिणाम 8 दिसंबर को आएंगे। इस बार चुनाव में कुल 1.15 करोड़ से अधिक मतदाता वोट डालेंगे। पूरी चुनाव प्रक्रिया 11 दिसंबर तक चलेगी।
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दिल्ली चुनाव से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि जो भी प्रस्तावक होगा उसे अपना परिचय पत्र साथ लाना होगा। वहीं नए प्रारूप में भरे जाने वाले शपथपत्र का कोई कॉलम खाली छोड़ते हैं और आरओ इंगित कर देता है।

इसके बावजूद शपथपत्र छंटनी के समय पूरा भरकर नया प्रस्तुत नहीं करते तो नामांकन पत्र रद्द किया जा सकता है।

प्रत्याशी इन बातों का रखें ख्याल
फार्म-2बी: चुनाव आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड करने के अलावा रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय से लिया जा सकता है।

फार्म-26: आयोग से इस बार शपथपत्र दो की बजाय एक कर दिया है। इसमें सभी सूचनाएं भरनी है। विशेष बात यह है कि इस बार ईमेल आईडी, ट्विटर या फेसबुक में अकाउंट खुला है तो वह भी भरना है।


राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी प्रत्याशी को एक व अन्य प्रत्याशी को साथ में 10 प्रस्तावक लाने होंगे। जो संबंधित विधानसभा के वोटर हों और उनका परिचय पत्र साथ हो।

रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर से 100 मीटर के दायरे में तीन वाहन से अधिक नहीं ला सकते।

रिटर्निंग ऑफिसर के कमरे में प्रत्याशी के साथ चार अन्य से ज्यादा लोग नहीं आएंगे।

बैंक अकाउंट का नंबर भरने के अलावा फोटोकॉपी भी देनी होगी, यह अनिवार्यता पहली बार लगाई गई।

नामांकन के साथ ही खर्च का रजिस्टर शुरू हो जाएगा। जो नामांकन में खर्च होगा वह जुड़ेगा।

प्रत्याशी अगर अलग विधानसभा का निवासी है तो सूची में नाम पंजीकृत होने की सत्यापित प्रति जमा कराएगा।

एक प्रत्याशी अधिकतम दो विधानसभा से नामांकन कर सकता है। फॉर्म में गलती होने की आशंका को देखते हुए चार नामांकन सेट दाखिल कर सकता है।

अगर रजिस्टर पार्टी या नेशनल पार्टी का प्रत्याशी है तो उसे फॉर्म ए व फॉर्म-बी साथ में देना होगा।

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