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नवीन जिंदल को हाईकोर्ट से मिली राहत

Wed, 02 Apr 2014 01:55 AM IST
अमर उजाला/ नई दिल्ली
अमर उजाला/ नई दिल्ली Updated Wed, 02 Apr 2014 01:55 AM IST
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Naveen Jindal relief from High Court

कुरुक्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी सांसद नवीन जिंदल को दिल्ली हाईकोर्ट ने राहत दी है।

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अदालत ने जी न्यूज चैनल द्वारा उनके खिलाफ दिखाई जा रही खबरों को गंभीरता से लिया है। चैनल को न्यूज ब्रॉडकास्टिंग के नियमों का पालन करने का निर्देश दिया गया है।

न्यायमूर्ति वीके शैली ने कहा कि खबर दिखाने में भेदभाव किया जा रहा है। उन्होंने चैनल प्रबंधकों को निर्देश दिया कि याची के संबंध में कोई भी खबर दिखाने से पहले उनका पक्ष भी सुना जाए।
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साथ ही न्यूज ब्रॉडकास्टिंग के नियमों का पालन करने को भी कहा गया। अदालत ने यह आदेश नवीन जिंदल व मैसर्स जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड की याचिका पर दिया।
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याचिका में उन्होंने चैनल पर दिखाई जाने वाली खबरों पर रोक लगाने व उचित मुआवजे की मांग की थी।

याची के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि उनका मुवक्किल कुरुक्षेत्र से सांसद है और वर्तमान चुनाव में भी कांग्रेस का प्रत्याशी है।

उन्होंने कहा कि जी न्यूज चैनल उनके खिलाफ झूठी व बिना आधार की खबरें चलाकर उनकी प्रतिष्ठा नष्ट कर रहा है। चैनल एक मार्च से 24 मार्च तक उनके मुवक्किल के खिलाफ लगातार 131 गलत खबरें दिखा चुका है और यह प्रक्रिया अभी भी जारी है।

चैनल में उनके मुवक्किल को दो समुदायों के खिलाफ भावनाओं को भड़काने वाला, फर्जी वादे करने, भ्रष्ट व गैरकानूनी रूप से व्यवसाय करने वाला बताकर कहा जा रहा है कि ऐसा प्रत्याशी चुनने योग्य नहीं है।

याची के वकील ने कहा कि इसके अलावा उनके मुवक्किल के मौलिक अधिकारों का हनन करने के साथ-साथ उनकी स्वतंत्रता के अधिकार का भी उल्लंघन किया जा रहा है।

अत: समाचारों पर रोक लगाने के अलावा जी न्यूज संपादक समीर आहलुवालिया, सुधीर चौधरी इत्यादि को उनके मुवक्किल को ब्याज सहित मुआवजा प्रदान करने का निर्देश दिया जाए।


उधर, जी न्यूज के अधिवक्ता ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए तर्क रखा कि जो भी खबरें दिखाई गई हैं, वे तथ्यों पर आधारित हैं। उनका मकसद किसी की भी प्रतिष्ठा नष्ट करना नहीं है।

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