फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   New Delhi News ›   charges settled against bus owner

बस मालिक के खिलाफ आरोप तय

Tue, 08 Oct 2013 12:56 AM IST
अमर उजाला, दिल्ली
अमर उजाला, दिल्ली Updated Tue, 08 Oct 2013 12:56 AM IST
विज्ञापन
charges settled against bus owner

तीस हजारी स्थित एसीएमएम विनोद कुमार गौतम की अदालत ने वसंत विहार गैंगरेप वारदात में इस्तेमाल की गई बस के मालिक दिनेश यादव के खिलाफ धोखाधड़ी व झूठा बयान देने संबंधी धाराओं में आरोप तय कर दिए।

विज्ञापन


दूसरी ओर अदालत ने दिनेश के सह आरोपी सेवानिवृत्त ट्रैफिक इंस्पेक्टर जय भगवान व रकम सिंह को बरी कर दिया। इन पर दिल्ली में बस का पंजीकरण कराने में दिनेश की मदद करने का आरोप लगाया था।
विज्ञापन


पुलिस ने दिनेश यादव को धोखाधड़ी व झूठा बयान देने के आरोप में दो जनवरी 2013 को गिरफ्तार किया था।

उस पर राज्य परिवहन प्राधिकरण को गलत जानकारी देने व बस पंजीकरण करवाने के लिए अधिकारियों के सामने झूठा बयान देने का आरोप है।

बता दें कि 16 दिसंबर 2012 को जिस बस में गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया था, उसका पंजीकरण फर्जी दस्तावेजों के आधार पर करवाया गया था।

नोएडा निवासी दिनेश यादव ने खुद को दिल्ली का निवासी दिखाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक, एलआईसी पॉलिसी की कॉपी व दूसरे दस्तावेजों की कॉपी राज्य परिवहन प्राधिकरण के जमा करवाई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन


पुलिस का कहना है कि दिनेश यूपी का स्थाई निवासी है। उसने अवैध तरीके से खुद को दिल्ली का निवासी दिखाकर बस चलाने का परमिट हासिल किया था।

उसने फर्जी दस्तावेजों के सहारे दिल्ली में दस बसें पंजीकृत करवाई थीं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed