{"_id":"d37829a2b5644848cc7e3269223f7f2f","slug":"candidate-will-open-only-one-office","type":"story","status":"publish","title_hn":"प्रत्याशी खोल पाएंगे सिर्फ एक कार्यालय","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
प्रत्याशी खोल पाएंगे सिर्फ एक कार्यालय
अमर उजाला/ नई दिल्ली
Updated Tue, 29 Oct 2013 01:50 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
दिल्ली चुनाव में प्रत्याशी अपने क्षेत्र में सिर्फ एक कार्यालय खोल पाएंगे।
विज्ञापन
चुनाव आयोग ने साफ किया है कि एक से अधिक कार्यालय खोलने पर आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा।
हालांकि राजनीतिक दलों ने इसकी संख्या बढ़ाने की मांग की है।
दिल्ली मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय देव ने बताया कि चुनावों के दौरान अब प्रत्याशियों का सिर्फ एक कार्यालय होगा।
वह भी व्यावसायिक स्थान पर। इसका खर्च चुनावी खर्च में जुड़ेगा। किराया बाजार के रेट के हिसाब से प्रत्याशी के खाते में जाएगा।
उन्होंने बताया कि अगर कोई समर्थक अपने घर से कार्यालय चलाता है तो उसे भी आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा।
कार्यालय पर लगने वाले होर्डिंग्स का साइज भी तय किया गया है।
इसके साथ ही चुनाव कार्यालयों की वीडियोग्राफी होगी।
अगर कोई आपत्तिजनक गतिविधि मिली तो उसे आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा और कार्रवाई होगी।