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साथी की हत्या में आजीवन कारावास
New Delhi
Updated Thu, 19 Sep 2013 05:36 AM IST
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ग्रेटर नोएडा। सूरजपुर कोतवाली क्षेत्र के कैलाशपुर गांव के पास एक व्यक्ति की हत्या के मामले में गौतमबुद्ध नगर कोर्ट ने बलवीर उर्फ लाला को दोषी करार दिया। एडीजे (प्रथम) दीपक कुमार श्रीवास्तव ने उसे आजीवन कारावास और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
सरकारी वकील मोहम्मद इरशाद और चमन प्रकाश शर्मा ने बताया कि 7 जून 2011 को कैलाशपुर गांव के समीप रेलवे लाइन पर चिटहैड़ा निवासी कपिल भाटी का शव बरामद किया गया था। कपिल को अंतिम बार वहीं के रहने वाले उसके साथी बलवीर के साथ देखा गया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने 3 जुलाई 2011 को बलवीर को गिरफ्तार कर उसके घर से एयर पिस्टल और खून से सने कपडे़ बरामद किए थे। पूछताछ के दौरान बलवीर नेे बताया कि शराब पीने के दौरान उसका कपिल से झगड़ा हो गया था, जिसके बाद उसने कपिल की हत्या कर दी और उसकी मौत को हादसे में हुई मौत में बदलने के लिए शव रेलवे लाइन पर फेंक दिया था। पुलिस ने बलवीर के खिलाफ न्यायालय में चार्ज शीट दाखिल कर दी। गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर कोर्ट ने बलवीर को कपिल की हत्या का दोषी करार दिया।
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सरकारी वकील मोहम्मद इरशाद और चमन प्रकाश शर्मा ने बताया कि 7 जून 2011 को कैलाशपुर गांव के समीप रेलवे लाइन पर चिटहैड़ा निवासी कपिल भाटी का शव बरामद किया गया था। कपिल को अंतिम बार वहीं के रहने वाले उसके साथी बलवीर के साथ देखा गया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने 3 जुलाई 2011 को बलवीर को गिरफ्तार कर उसके घर से एयर पिस्टल और खून से सने कपडे़ बरामद किए थे। पूछताछ के दौरान बलवीर नेे बताया कि शराब पीने के दौरान उसका कपिल से झगड़ा हो गया था, जिसके बाद उसने कपिल की हत्या कर दी और उसकी मौत को हादसे में हुई मौत में बदलने के लिए शव रेलवे लाइन पर फेंक दिया था। पुलिस ने बलवीर के खिलाफ न्यायालय में चार्ज शीट दाखिल कर दी। गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर कोर्ट ने बलवीर को कपिल की हत्या का दोषी करार दिया।
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