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एम्स में सीटों का बंटवारा नहीं है उचित: हाईकोर्ट

Wed, 03 Jul 2013 10:36 AM IST
नई दिल्ली
नई दिल्ली Updated Wed, 03 Jul 2013 10:36 AM IST
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seats distribution is not fair in aiims
एम्स द्वारा एमडीएस पाठ्यक्रम में विभिन्न वर्गों के लिए सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला उचित व निष्पक्ष नहीं है क्योंकि ओबीसी वर्ग के लिए कोई सीट आरक्षित नहीं रखी गई।
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यह टिप्पणी एक याचिका पर फैसला सुनाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने की है। हालांकि हाईकोर्ट ने सीटों के बंटवारे को गलत बताया है।

लेकिन इस पांच जुलाई से शुरू होने वाले मास्टर्स ऑफ डेंटल स्टडीज (एमडीएस) में सीटों के बंटवारे में दखल देने से इंकार करते हुए भविष्य में सीटों का बंटवारा केंद्रीय कानून के तहत करने के लिए कहा है।
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जस्टिस वीके जैन ने कहा कि एम्स द्वारा सीटों के बंटवारे के लिए अपनाया गया फॉर्मूला केंद्रीय कानून से मेल नहीं खाता। आरक्षित वर्ग के छात्रों को कभी निश्चित सीटों से ज्यादा मिलती हैं तो कभी तय सीटें भी नहीं मिल पातीं।
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