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मुंबई एटीएस की अर्जी पर सुनवाई नहीं

Thu, 01 Nov 2012 12:00 PM IST
New Delhi
New Delhi Updated Thu, 01 Nov 2012 12:00 PM IST
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नई दिल्ली। पुणे ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार चार आतंकियों की कस्टडी लेने संबंधी मुंबई एटीएस की अर्जी पर तीस हजारी अदालत ने तकनीकी कारणों से सुनवाई से इनकार कर दिया।
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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कावेरी बावेजा की अदालत में एटीएस ने इंडियन मुजाहिदीन के चार आतंकियों असद खान, इमरान खान, सईद फिरोज और इरफान मुस्तफा लांगदे की कस्टडी लेने के लिए अर्जी दायर की थी। एटीएस ने अर्जी में कहा कि चारों को पुणे में एक अगस्त, 2012 को हुए ब्लास्ट के सिलसिले में एफआईआर संख्या 9/2012 में नामजद किया गया है। इनकी प्रोडक्शन के लिए पुणे की अदालत ने वारंट भी जारी कर दिया है। तीस हजारी स्थित सत्र न्यायालय ने कहा कि उनके पास अर्जी सही तरीके से नहीं आई है। दिल्ली की सेशन जज ने इस अर्जी के निपटारे का निर्देश उन्हें नहीं दिया है। अदालत ने कहा कि एक आरोपी को दूसरे राज्य में भेजने का अधिकार सीएमएम के पास है। अगर सीएमएम कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई तो दिल्ली के सेशन जज के पास यह अर्जी जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अर्जी पर आज (बृहस्पतिवार) दोबारा सुनवाई होगी।
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आईएम के आतंकी को न्यायिक हिरासत में भेजा
नई दिल्ली। तीस हजारी स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कावेरी बावेजा की अदालत ने पुणे ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार इंडियन मुजाहिदीन (आईएम) के आतंकी सईद फिरोज को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आतंकी एक माह से दिल्ली की स्पेशल सेल की हिरासत में था। पुलिस ने फिरोज को एक अक्तूबर को गिरफ्तार किया था।
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